ब्रेकिंग न्यूज़

लालू ने राहुल गांधी को खिलाया हरा चना और चूड़ा, तेजस्वी ने मोबाइल पर नीतीश से जुड़ा वीडियो दिखाया Bihar News: बिहार में जातीय जनगणना को फेक बताने पर राहुल गांधी पर भड़की JDU, ललन सिंह ने कांग्रेस नेता को बताया फर्जीवाड़े का सरदार Bihar Crime News: चोरों ने BDO को भी नहीं छोड़ा, 3 बंद घरों को बनाया निशाना, पटना में चोरी की घटना से हड़कंप Mahakumbh 2025: संगम में डुबकी लगाने के बाद राजनाथ सिंह ने लिया CM योगी का नाम, जानिए क्या कहा? Mahakumbh 2025: महाकुंभ से यूपी की GDP में वृद्धि का अनुमान, मांग-उत्पादन भी बढ़ने की संभावना Bihar Politics: ‘बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे’ NDA के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिलीप जायसवाल का दावा Rahul Gandhi In Patna: राहुल के दौरे में पप्पू यादव बेगाना: नजरों में आने के लिए क्या-क्या न जतन किया, लेकिन कहीं कोई भाव नहीं मिला Delhi Chunav: बीजेपी के गुंडों ने अरविन्द केजरीवाल पर किया हमला, आप का सनसनीखेज आरोप मुजफ्फरपुर में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के संबोधन के दौरान आधी से ज्यादा कुर्सियां रही खाली मुझे फंसाया जा रहा, रेप-हत्या मामले में एक IPS शामिल; RG कर केस के दोषी का सनसनीखेज दावा

Bihar Police : DGP ने जारी किया आदेश,लाइसेंसी हथियार रखने वाले सावधान, लाइसेंस होगा रद्द

Bihar Police :  DGP ने जारी किया आदेश,लाइसेंसी हथियार रखने वाले सावधान, लाइसेंस होगा रद्द

13-Dec-2024 10:20 AM

PATNA : बिहार की शादी विवाह में हथियार चमकाने वालों पर बिहार पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। मांगलिक समारोह में हथियार चमकाना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। दरअसल, बिहार पुलिस ने निजी अंगरक्षकों या बाउंसरों के दम पर दबंगई दिखाने वालों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। राज्य में शादी-विवाह, जन्मदिन की पार्टी और अन्य सार्वजनिक समारोहों में निजी अंगरक्षकों के बल पर दबंगई दिखाने या हथियार चमकाने की घटनाएं बढ़ रही थीं।


डीजीपी ने कहा है कि यह व्यवस्था पूरे बिहार में लागू होगी। राज्य के किसी कोने में दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार पुलिस ने यह कदम बढ़ती दबंगई को देखते हुए उठाया है। अक्सर शादी विवाह में पैसे और अमीरी का रौब दिखाने के लिए निजी अंगरक्षक रखकर लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। कई बार इन अंगरक्षकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन किया जाता था। इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही थी।


अगर इस मामले में बाउंसर या अंगरक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उनका हथियार जब्त कर लिया जाएंगा। साथ ही, उसका हथियार लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। न केवल अंगरक्षक बल्कि जिस व्यक्ति ने अंगरक्षक रखा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राज्य भर में कार्रवाई होगी। नालंदा और रोहतास जिलों के बाद अब राज्य के सभी जिलों में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नालंदा से हथियार लहराने के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। 


शस्त्र अधिनियम 2016-32 इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियार प्रदर्शित करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस नियम का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ हथियार भी जब्त किए जाएंगे।  बिहार निजी सुरक्षा एजेंसी नियम 2011- इस नियम के तहत निजी सुरक्षा एजेंसी के मालिक और उसकी गतिविधियों का सत्यापन किया जाता है। राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में दिशानिर्देश दिए जाएंगे और राज्य भर में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी।


अंगरक्षक रखने की अनुमति। अंगरक्षक उपलब्ध कराने वाली संस्था की वैधता। अंगरक्षक के पास हथियार रखने का लाइसेंस। अंगरक्षक और व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि। हथियार की अंतिम जांच। कारतूस की उपलब्धता और उसका उपयोग। डीजीपी का आदेश। डीजीपी आलोक राज ने कहा है कि अंगरक्षक रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने अंगरक्षकों के बल पर किसी को डराएगा या दबंगई दिखाएगा, तो वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, ऐसे मामलों में जांच होगी और दोषी व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ये नियम पूरे बिहार में लागू होगा।