DGP का फरमान; दो दिनों तक शून्य गिरफ्तारी हुई तो थानेदार देंगे स्पष्टीकरण

DGP का फरमान; दो दिनों तक शून्य गिरफ्तारी हुई तो थानेदार देंगे स्पष्टीकरण

PATNA : बिहार में अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने सभी थानेदारों को आदेश दिया है कि 2 दिनों तक किसी भी थाने में अगर गिरफ्तारी अपराधियों की नहीं होती है तो थानेदार को जवाब देना होगा. आपको बता दें कि बिहार में लॉयन ऑर्डर की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई तरीके के निर्देश दिया है. 


सूबे के डीजीपी इस दिशा में आदेश देते हुए कहा है कि गंभीर मामलों के अपराधियों को हर हाल में एक गिरफ्तार किया जाए. डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है गंभीर मामलों के अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. अगर किसी थाने में 2 दिन तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होगी तो उस थाने के थानेदार से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश सभी जिलों के एसपी को दिया गया है. मंगलवार को सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, इस बैठक में जिला के रेल पुलिस अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे . बीजेपी ने जिला थाना स्तर तक लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए जल्द से जल्द तत्कालीन व्यवस्था करने को कहा है. इसके लिए अफसरों को रिटायर सहायक अवर निरीक्षक तथा पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को संविदा पर नियोजित करने के काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है.



साथी साथ बिहार पुलिस की नई व्यवस्था डायल 112 में पीटीसी उतरने सिपाहियों की नियुक्ति करने का भी निर्देश डीजीपी ने दिया है. आपको बता दें कि पटना जिले में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी डायल 112 के क्रियान्वयन के लिए पीटीसी पास सिपाहियों को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है. पुलिस मुख्यालय के अफसरों को कहा गया है कि अपेक्षित परिणाम के लिए राज्य स्तर पर समेकित एवं संगठित प्रयास जरूरी है. वरीय अधिकारियों वांछित को गिरफ्तार करने की मॉनिटरिंग का टास्क भी दिया गया है.