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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 22 Jun 2024 08:06:48 AM IST
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PATNA : पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने अब सख्त कानून लागू कर दिया जिसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में चोरी और अनियमितताओं को रोकना है। इस कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष कारावास की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को मंजूरी दिए जाने के लगभग चार महीने बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि कानून के प्रविधान 21 जून से ही लागू होंगे।
मालुम हो कि, देशभर में यूजीसी-नेट, 2024 के प्रश्न पत्र लीक को लेकर जमकर विवाद चल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार का यह कदम काफी अहम बताया जा रहा है।
केंद्र सरकार के तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है, ''सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा एक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 21 जून, 2024 को उक्त अधिनियम के प्रविधानों को लागू करती है।''
आपको बताते चलें कि,सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 को लोकसभा ने छह फरवरी और राज्यसभा ने नौ फरवरी को पारित किया था। राष्ट्रपति मुर्मु ने 12 फरवरी को इसे मंजूरी दी थी।