DELHI: दिल्ली शराब नीति मामले मे मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद एक जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे बुधवार को सुनाया गया।
दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष कोर्ट ने केजरीवाल को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत देते हुए आदेश जारी किया था कि उन्हें 2 जून को हर हाल में जेल में वापस जाकर सरेंडर करना होगा। 21 दिन के बीच सीएम केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से पंजाब तक चुनाव प्रचार किया।
सरेंडर करने की तिथि नजदीक आते देख केजरीवाल ने स्वास्थ्य जांच का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को सात दिन और बढ़ा दिया जाए हालांकि शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और निचली अदालत में जाने की सलाह दी। जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी।
केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और 5 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। सीएम केजरीवाल बुधवार को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत को और 14 दिन बढ़ा दिया। अब केजरीवाल 19 जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद रहेंगें।