दिल्ली शराब नीति केस: सीएम केजरीवाल को एक और झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले CBI ने किया अरेस्ट

दिल्ली शराब नीति केस: सीएम केजरीवाल को एक और झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले CBI ने किया अरेस्ट

DELHI: दिल्ली शराब नीति केस में ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए कोर्ट से उनकी कस्टडी की मांग की थी। सीबीआई के अधिकारियों ने मंगलवार की रात तिहाड़ जेल में जाकर केजरीवाल से पूछताछ की थी।


दरअसल, दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले दिनों केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी थी। 21 जून को केजरीवाल के जेल से रिहाई की तैयारी कर रहे थे, तभी ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई और केजरीवाल की नियमित जमानत के नीचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी।


ईडी की याचिका पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ईडी की याचिका पर सुनवाई की था। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में अपनी दलीलें रखी थीं। दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा था कि जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तबतक नीचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरतापूर्वक सुना और ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।


इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसपर शीर्ष अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। एससी की बेंच ने कहा कि बेहतर होगा कि अगले सप्ताह तक सुनवाई टाल दी जाए, तबतक हाई कोर्ट का आदेश भी आ जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर परसो सुनवाई करेंगे, अगर इस बीच हाई कोर्ट का आदेश आ जाता है तो उसे भी रिकॉर्ड में रखा जाएगा।


ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखे गए फैसले को मंगलवार को हाई कोर्ट ने सुना दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी बिंदुओ पर अभी विचार करने की जरूरत है। कोर्ट के कहा कि पीएमएलए सेक्शन 45 में जमानत के लिए दी गई दोहरी शर्त का पालन नहीं होने से दलील काफी मजबूत है। हमारा का मानना है कि हाई कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी को सही ठहराने आदेश दे चुका है ऐसे में नीचली अदालत में वैकेशनल जज को गिरफ्तारी को गलत ठहराने की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट की मुख्य बेंच में विस्तृत सुनवाई की जरुरत है।


हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाए जाने के बाद मंगलवार की देर रात सीबीआई के अधिकारी तिहाड़ जेल पहुंचे थे और सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। उस वक्त खबरें आईं कि सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है हालांकि बुधवार को सीबीआई गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को लेकर कोर्ट पहुंची और कोर्ट से ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 


कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की, जिसका केजरीवाल के वकील ने विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए अबतक गिरफ्तार नहीं किया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया है। केजरीवाल के वकील सिंघवी हाईकोर्ट के मुख्य आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में नई याचिका दाखिल करने की बात कही है।