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1st Bihar Published by: Updated Wed, 05 Feb 2020 03:01:15 PM IST
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DELHI : निर्भया के गुनहगारों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चारो दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती.
बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि सभी दोषियों को अलग-अलग फांसी दी जा सकती है. सरकार के तरफ से दायर कि गई याचिका में कहा गया था कि जिन दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं, उन्हें फांसी पर लटकाया जा सकता है.
इसके साथ ही केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से ये भी कहा था कि निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं. किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नही दी जा सकती.
जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चारों आरोपियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है.