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शिवहर: मासूम से रेप मामले में दोषी को उम्रकैद, महज 48 दिनों के अंदर कोर्ट ने सुनाया फैसला

1st Bihar Published by: 9 Updated Wed, 04 Sep 2019 07:47:47 PM IST

शिवहर: मासूम से रेप मामले में दोषी को उम्रकैद, महज 48 दिनों के अंदर कोर्ट ने सुनाया फैसला

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SHEOHAR: शिवहर सिविल कोर्ट ने आठ साल की बच्ची के साथ रेप मामले में आरोपी को महज 48 दिनों के अंदर उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोषी को दो लाख का जुर्माना भी लगाया है. कोरट ने जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपए पीड़िता के परिवार को दिया जाए. इस मामले को जघन्य बताते हुए जज त्रिभुवन नाथ की अदालत ने दोषी कलाम अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी किसी भी तरीके से कम सजा या फिर माफी के काबिल नहीं है. बता दें कि इस घटना में दोषी को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था. सीतामढ़ी से सौरभ की रिपोर्ट