RANCHI: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खान लीज आवंटन करने के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और ईडी से जवाब मांगा है। आरटीआई कार्यकर्ता और वकील सुनील कुमार महतो ने यह जनहित याचिका दायर किया था। इस मामले पर अगली सुनवाई 1 मई को होगी।
सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसी तरह का एक मामला शिव शंकर शर्मा एवं अन्य की ओर से याचिका दायर किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं अन्य के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निरस्त कर दिया है। ऐसे में फिर उसी मामले को उठाना सही नहीं है।
जिसके बाद कोर्ट को याचिकाकर्ता के वकील विनोद सिंह एवं विशाल कुमार ने बताया गया कि यह मामला अलग है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है। जब उन्होंने खान आवंटित किया था उस वक्त वे खुद खान मंत्री थे। याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, ईडी को जवाब देने का निर्देश दिया। बता दें कि हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए खुद अपने नाम पर माइनिंग लीज आवंटित कर लिया था। इसके अलावे उन्होंने अपनी पत्नी और साली की कंपनी को भी माइनिंग लीज आवंटित किया था।