चाचा पशुपति पारस का छिन गया बंगला और दफ्तर, भतीजे चिराग को हुआ अलॉट

चाचा पशुपति पारस का छिन गया बंगला और दफ्तर, भतीजे चिराग को हुआ अलॉट

PATNA: बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति पारस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का बंगला भतीजे चिराग को अलॉट किया गया है। साथ ही उनके दफ्तर को भी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया है। 


बता दें कि जिस बंगला में पशुपति पारस रहते थे उस बंगले में कभी रामविलास पासवान का कार्यालय होता था। पशुपति पारस इस बंगले में अपना दफ्तर भी चलाते थे। भवन निर्माण विभाग ने बंगला और दफ्तर चिराग पासवान के नाम से अलॉट किया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी पत्र में इस बात का जिक्र है कि प्रदेश अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), बिहार प्रदेश-221/A. श्री कृष्ण पुरी, चिल्ड्रेन पार्क के नजदीक, बोरिंग रोड, पटना-1 के द्वारा दिनांक-04.07.2024 को पार्टी कार्यालय हेतु आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। 


उल्लेखनीय है कि विभागीय ज्ञापांक सं0-4501, दिनाक-13.06.2024 द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय हेतु आवंटित आवास सं0-1, व्हीलर रोड (शहीद पीर अली खान मार्ग), पटना का आवंटन निरस्त किया जा चुका है। उक्त के आलोक में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यालय हेतु आवास सं०-1. व्हीलर रोड (शहीद पीर अली खान मार्ग), पटना को पटना केन्द्रीय पूल से निम्नांकित शर्तों के साथ अस्थायी रूप से आवंटित किया जाता है:-

2. आवंटित परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्द्धन भवन निर्माण विभाग की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जा सकेगा। 

3. राजनैतिक पार्टियों द्वारा कार्यालय हेतु आवासीय भवन के प्रभार ग्रहण की तिथि से मानक किराया का दस गुणा किराया देय होगा। विद्युत एवं अन्य कर का भुगतान पार्टी द्वारा ही किया जायेगा।

4. पार्टी कार्यालय हेतु आवासीय भवन आवंटन पर अन्य शर्ते यथा विभागीय संकल्प सं0-46-सह-पठित ज्ञापांक-894 (भ), दिनांक-27.02.2006 तथा सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली 1986 एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुरूप होगी।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


प्रदेश अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), बिहार प्रदेश के अनुरोध पत्र के आलोक में सूचनार्थ। तीन माह के अंदर भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत राज्यस्तरीय दल की मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल संबंधित पत्र भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।