मोतिहारी में पुलिस और ठेला चालक के बीच सड़क पर मारपीट, वायरल तस्वीरों ने उठाए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल NEET UG Result 2025 Declared: NTA ने NEET UG 2025 का रिजल्ट किया जारी, ऐसे करें चेक NEET UG Result 2025 Declared: NTA ने NEET UG 2025 का रिजल्ट किया जारी, ऐसे करें चेक WTC Final 2025: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता टीम को मिलेंगे इतने करोड़, इनाम की रकम हुई दुगनी से भी ज्यादा Aadhaar Update Last Date: फ्री आधार अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ी, अब इस दिन तक मिलेगी मुफ्त सुविधा; जानिए.. Aadhaar Update Last Date: फ्री आधार अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ी, अब इस दिन तक मिलेगी मुफ्त सुविधा; जानिए.. Bihar News: महिला अंचल अधिकारी के खेल का खुलासा, CO ने अपने स्वार्थ में किया ऐसा काम...अब मिली सजा Bagha Murder Case: टीपू हत्याकांड में 27 साल बाद आया फैसला, शिकायतकर्ता ही निकला हत्यारा; कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा Bihar Crime News: सीएम नीतीश के नालंदा में बेखौफ हुए बदमाश, दोस्तों से मिलने गए प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर ले ली जान Bihar Crime News: सीएम नीतीश के नालंदा में बेखौफ हुए बदमाश, दोस्तों से मिलने गए प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर ले ली जान
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 04 Jul 2023 07:52:16 AM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार में जाति आधारित गणना पर आज यानी मंगलवार को भी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई सुबह 11. 30 बजे से शुरू होगी। इस दौरान सरकार के तरफ से जातीय जनगणना करवाने को लेकर अपना पक्ष रखा जाएगा। इससे पहले कल यानी सोमवार को भी इस मामले में सुनवाई की गई है।
दरअसल, पटना हाईकोर्ट के तरफ से जाति आधारित गणना पर 4 मई को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट नहीं किया जाए। उस वक्त तक 80 फीसदी से अधिक गणना का काम पूरा हो चुका था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था कि, यदि 3 जुलाई तक पटना हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं करता है तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन, अब इस मामले में 3 जलाई को सुनवाई की गई है।
आपको बताते चलें कि, राज्य में 7 जनवरी से शुरू हुई गणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने इसपर रोक लगा दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसमें 18 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। बेंच ने कहा था कि इस बात की जांच करनी होगी कि सर्वेक्षण की आड़ में नीतीश सरकार जनगणना तो नहीं करा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया था।