BJP नेता अभय सिंह को कोर्ट से झटका, जमशेदपुर उपद्रव मामले में नहीं मिली जमानत

BJP नेता अभय सिंह को कोर्ट से झटका, जमशेदपुर उपद्रव मामले में नहीं मिली जमानत

RANCHI : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अभय सिंह को जमशेदपुर के कदमा शास्त्रीनगर उपद्रव मामले में बड़ा झटका लगा है। जमशेदपुर स्थित एडीजे-2 की अदालत ने जेल में बंद भाजपा नेता अभय सिंंह, सुधांशु ओझा, उमेश सिंह, संदीप पांडेय व अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 


दरअसल, जमशेदपुर में हुई हिंसा के इस मामले में आज जमशेदपुर स्थित एडीजे-2 की अदालत में अभय सिंह की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश झा ने कोर्ट में बहस की थी। बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से पथराव व घटना में घायलों की इंज्यूरी रिपोर्ट भी मांगी थी। 


बताया जा रहा है कि, इस मामले में अधिवक्ता चंदन चतुर्वेदी, चंदन कुमार दास, भोला लोहार, शंकर राव, कन्हैया पांडेय, भीम यादव, अनिरुद्ध गिरि, राजेश चौबे को कोर्ट से जमानत मिल गयी है। यह उपद्रव जमशेदपुर के कदमा के शास्त्रीनगर इलाके में हुई थी। इस दौरान दो  समुदायों की ओर से पथराव किया गया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 119 नामजद व 1200 अज्ञात लोगों पर कदमा थाने में केस किया था। जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। उनमें भाजपा नेता अभय सिंह और कई  हिंदूवादी नेता शामिल थे। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन लोगों की गिरफ्तारी पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कार्रवाई को पक्षपात पूर्ण बताया था। 


आपको बताते चलें कि,  जमशेदपुर में शांत कराने के लिए भारी संख्या में फोर्स के साथ रैफ को भी उतारना पड़ा था। उसके बाद मामला शांत हुआ। इस उपद्रव में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गये थे। स्थिति इतनी बिगड़ गयी थी कि प्रभावित क्षेत्र में धारा 144 लगानी पड़ी थी। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था।  स्थिति नियंत्रित होने के बाद एसडीओ धालभूम के आदेश से इसे हटा लिया गया था।