भाजपा विधायक व पत्नी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाथी पर चढ़कर फायरिंग करने का मामला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 01 Aug 2023 08:19:32 PM IST

भाजपा विधायक व पत्नी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाथी पर चढ़कर फायरिंग करने का मामला

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BETTIAH: लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहार और उनकी पत्नी चंचला बिहारी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामला हाथी पर चढ़कर फायरिंग करने का है।


बता दें कि यह मामला 26 अगस्त 2022 का है जब कंस वध मेला में बीजेपी विधायक विनय बिहारी हाथी पर चढ़कर पहुंचे थे। उनके हाथ में राइफल थी। विनय बिहारी पर यह आरोप है कि उन्होंने मेला परिसर में हाथी पर चढ़कर फायरिंग की। जो उस वक्त सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। 


इसी मामले में 29 अगस्त को विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। उनकी पत्नी के खिलाफ केस इसलिए दर्ज किया गया था कि राइफल उनकी पत्नी चंचला बिहारी के नाम से था। जिसका इस्तेमाल विनय बिहारी मेला परिसर में कर रहे थे। इस मामले में उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है।