ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी-डंडे Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी-डंडे Bihar Politics: ‘चुनाव आयोग खुद राजनीतिक पार्टी बन गया है’ VIP चीफ मुकेश सहनी का EC पर तंज Bihar Politics: ‘चुनाव आयोग खुद राजनीतिक पार्टी बन गया है’ VIP चीफ मुकेश सहनी का EC पर तंज बिहार में 15 दिनों तक चला ऑपरेशन नया सवेरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे 112 लोग कराये गये मुक्त, 50 मानव तस्कर भी गिरफ्तार Patna Crime News: पटना में सरेआम पिस्टल लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी युवक को किया अरेस्ट Patna Crime News: पटना में सरेआम पिस्टल लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी युवक को किया अरेस्ट Bihar News: रेरा में अब आपकी मर्जी से होगा फैसला, मध्यस्थता के लिए मिलेगा विकल्प; लागू हुई नई व्यवस्था Bihar News: रेरा में अब आपकी मर्जी से होगा फैसला, मध्यस्थता के लिए मिलेगा विकल्प; लागू हुई नई व्यवस्था बिहार में उद्यमिता क्रांति: हर विचार बन रहा कारोबार, हजारों युवाओं को मिला संबल

BJP विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 20 Jun 2023 06:10:37 PM IST

BJP विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

- फ़ोटो

PATNA: BJP विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। पटना हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। पारु थाने के IO और SHO को हाईकोर्ट ने तलब किया है। अब इस मामले पर 21 जून को सुनवाई होगी। बता दें कि राजू सिंह के खिलाफ राजद नेता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था।  


इससे पहले 16 जून को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस की टीम फरार विधायक राजू सिंह के घर पहुंची थी और डुगडुगी बजाकर विधायक समेत सभी 6 नामजद आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा किया था। 


बता दें कि बीते 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह के दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे, जहां से निकलने के बाद विवाद शुरू हो गया था। आरजेडी नेता तुलसी राय ने आरोप लगाया था कि विधायक राजू सिंह ने न सिर्फ उके साथ मारपीट की है बल्कि हथियार के बल पर जबरन उठाकर अपने साथ ले गए और जान से मारने की कोशिश की। 


राजद नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था। इस मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं। अब पटना हाईकोर्ट से राजू सिंह को बड़ी राहत मिली है। अब उनकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 


21 जून की सुनवाई के दौरान पारू थानाध्यक्ष सह केस के जांचकर्ता को केस से जुड़ी सभी कागजात और दस्तावेज के साथ हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। जस्टिस संदीप कुमार की अदालत ने यह आदेश दिया। पारू थानाध्यक्ष को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। बता दे कि राजू सिंह की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद हाईकोर्ट से केस के आईओ को उपस्थित होने का आदेश निकलने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।