1st Bihar Published by: Updated Wed, 22 Apr 2020 04:10:30 PM IST
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PATNA : राज्य के बाहर फंसे बिहारी बच्चों की सुरक्षा और उन तक राहत पहुंचाए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज राज्य सरकार जवाब नहीं दे सकी. मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट से कल तक का वक्त मांगा है. आपको बता दें कि कोटा सहित देश के अन्य हिस्सों में फंसे बिहारी छात्रों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में हाईकोर्ट ने विस्तृत जवाब मांगा था. मुख्य सचिव से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल में रिपोर्ट तलब की थी लेकिन आज मुख्य सचिव ने गुरुवार तक की मोहलत मांगी है.
पटना हाईकोर्ट में बिहार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वह राजस्थान के मुख्य सचिव से बात कर यह सुनिश्चित करें कि बिहार के बाहर फंसे तमाम बिहारी छात्रों को सुरक्षा मुहैया कराई जाये. उन तक तुरंत राहत पहुंचाई जाए और इस बारे में बिहार के मुख्य सचिव आज दोपहर तक की पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखने के लिए बोला था. दरअसल कोटा में फंसे बिहारी छात्रों की सुरक्षा के लिए पटना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अजय कुमार ठाकुर के एक पत्र पर संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल ने कोटा ही नहीं बल्कि देशभर में तमाम जगहों पर फंसे बिहारी छात्रों की सुरक्षा और उनको राहत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस की तरफ से दिए गए आदेश की जानकारी पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र के जरिए दे दी है. एडवोकेट अजय कुमार ठाकुर ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ऑनलाइन पत्र के जरिए इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी. मुख्य न्यायाधीश ने तत्काल इस मामले का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया है. बिहार सरकार की तरफ से राज्य के बाहर फंसे बिहारी छात्रों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. इसको लेकर सरकार ने आज वक्त मांगा है.