DELHI : बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के काम में कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता और आयोग अपना काम करेगा. इससे बिहार के विपक्षी दलों के नेताओं को बड़ा झटका लगा है. दरअसल विपक्षी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में चुनाव खतरे से खाली नहीं है इसलिए चुनाव को फिलहाल टाल देना चाहिए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ी टिपण्णी की है.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कह दिया है कि कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव को नहीं टाला जा सकता है. निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने की पूरी आजादी है, इसमें कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता है.
आपको बता दें कि अविनाश ठाकुर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव को टालने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे SC ने ख़ारिज कर दिया है. फैसले से अब साफ़ हो गया है कि बिहार में चुनाव ससमय होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हरी झंडी भी दिखा दी है. जाहिर सी बात है कि चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी, जिस पर अब फुल स्टॉप लग गया है.