PATNA: शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 की कॉपियों की जांच 15 जनवरी से शुरू होगी। TRE2 में कोई बाधा उत्पन्न ना हो इसे लेकर बीपीएससी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू किया गया है।
पटना स्थित बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय भवन में कॉपी जांचने का काम सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऐसा किया गया है। असमाजिक तत्वों एवं अन्य कानून विरोधी व्यक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के कार्यालय में दिनांक 16.12.2023 से दिनांक 15.01.2024 तक कार्यालय का कार्य स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्धेश्य से बीपीएससी कार्यालय भवन के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगाये का निर्णय लिया गया है।
पटना शहरी क्षेत्र के विभिन्न मुख्य स्थलों पर जुलूस, धरना-प्रर्दशन सहित अन्य कार्यकम के लिए इसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल चिन्हित है। बीपीएससी कार्यालय में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी जमावड़ा, कोई भी प्रदर्शन या जुलूस, हथियार एवं रोशनी सहित या रहित धरना, घेराव, किसी भी तरह का आग्नेयास्त्र लेकर चलना, गोली बारूद, विस्फोटक सामग्री अथवा फरसा, गड़ासा, भाला छूरा या अन्य किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना और लाउडस्पीकर बजाना निषेध रहेगा।
उपर्युक्त निषेद्याज्ञा सरकारी पदाधिकारियों, पुलिस एवं सैन्य बल के कर्मचारी जो परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त हैं, उनपर लागू नहीं होगा। सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों पर लागू नहीं होगा। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के संचालन कार्य में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश दिनांक 16.12.2023 से 15.01.2024 तक पूर्णतः प्रभावी रहेगा।