HAJIPUR : बिहार के हाजीपुर में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां सरकारी गाडी में फ्यूल देने में देरी हुई तो अधिकारी ने पंप मालिक पर केस दर्ज करा दिया। पेट्रोल पंप मालिक पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ-साथ आपदा अधिनियम के तहत थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
दरअसल, पूरा मामला हाजीपुर के एक पेट्रोल पम्प से जुड़ा है। जहां डीजल देने में हुई देरी या कहे नहीं देने के आरोप में पम्प मालिक पर सख्त धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की सरकारी गाड़ी को पेट्रोल पम्प पर फ्यूल देने से यह कह कर मना कर दिया गया कि पम्प पर डीजल ख़त्म हो गया है।
सरकारी गाड़ी में उस वक्त विभाग के अधिकारी सवार थे। जब पंपकर्मियों ने डीजल देने से इनकार कर दिया तो अधिकारी भड़क गए और सीधे थाने जा पहुंचे। हाकिम ने सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं में पेट्रोल पम्प मालिक पर केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने भी पम्प मालिक को दोषी बताते हुए मामले की जांच की बात कही है।
हाजीपुर सदर SDPO ओमप्रकाश ने बताया कि पेट्रोल पम्प से डीजल आपूर्ति का पहले से अनुबंध होने के बावजूद समय पर डीजल नहीं देना कानूनन अपराध है। इस बावत केस दर्ज कराया गया है। यह मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया है।