ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: सहरसा में पुलिस की टीम हमला, थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल BIHAR: नहाने के दौरान पोखर में डूबने से दो बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम Bihar Crime News: चप्पल खोलकर मंदिर में घुसा चोर, हाथ जोड़कर माता से मांगी माफी; फिर उड़ा ले गया किमती सामान Life Style: अधिक देर तक बैठकर काम करने से दिमाग में हो सकती है सिकुड़न? जानिए...सही जवाब पटना जिले में NH-139 किनारे बालू स्टॉक से सड़क हादसे, वकील की शिकायत पर SDPO ने थानाध्यक्षों को जांच कर एक्शन लेने को कहा Summer Special Trains: इस रूट पर रेलवे चलाने जा रहा समर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार आना हो जाएगा आसान Summer Special Trains: इस रूट पर रेलवे चलाने जा रहा समर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार आना हो जाएगा आसान Vat Savitri Vrat 2025: इस दिन मनाया जाएगा वट सावित्री व्रत, महिलाओं के लिए क्यों है खास? Bihar News: मंत्री संजय सरावगी ने मुंगेर में की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: मंत्री संजय सरावगी ने मुंगेर में की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

बिहार सरकार का जवाब...चार हफ्ते में पूरी कर ली जाएगी गायघाट शेल्टर होम मामले की जांच

1st Bihar Published by: Updated Thu, 21 Apr 2022 05:46:34 PM IST

बिहार सरकार का जवाब...चार हफ्ते में पूरी कर ली जाएगी गायघाट शेल्टर होम मामले की जांच

- फ़ोटो

PATNA: गायघाट शेल्टर होम मामले को लेकर बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट को यह बताया कि चार हफ्ते में  मामले की जांच पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया।


बिहार सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले की जांच 4 हफ्ते में पूरी कर ली जाएगी और केस स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यह निर्देश राज्य सरकार को दिया था कि इस मामले की जांच रिपोर्ट 4 सप्ताह में पूरी की जाए और उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।


गौरतलब है कि मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने गायघाट शेल्टर होम मामले में स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें शेल्टर होम के एक कैदी ने आरोप लगाया था कि महिलाओं को बेहोश करके अनैतिक कृत्यों के लिए खुद को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया था।


मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने किशोर न्याय निगरानी समिति, पटना उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया और अतिरिक्त मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार से जवाब मांगा था।