Bihar Crime News: पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, घरेलू कलह में वारदात को दिया अंजाम Bihar News: बिहार के इस जिले को मिली दो नई सड़कों की सौगात, सरकार ने दी 44 करोड़ की मंजूरी अजब प्रेम की गजब कहानी: सास-दामाद के बाद अब समधी और समधन की लव स्टोरी, घर छोड़ दोनों हुए फरार Innovative farming: 8 लाख की नौकरी छोड़ गांव लौटा युवक...अब खेती से कमा रहा है दोगुनी कमाई! जानिए कैसे? Bihar News: जमुई में नो एंट्री टाइम में बदलाव से जनता को बड़ी राहत, एसपी के निर्देश पर प्रभावी हुआ नया नियम Arvind Kejriwal Daughter Wedding: पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता शादी के बंधन में बंधीं, संभव जैन के साथ लिए सात फेरे Goal Institute: गोल इंस्टीट्यूट में विशेष सेमिनार का आयोजन, नीट 2025 के लिए छात्रों को मिला महत्वपूर्ण मार्गदर्शन Bihar Politics: सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में मचे घमासान पर BJP की पैनी नजर, क्या बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय? Bihar News: मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व VC के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए.. क्या है मामला? Bihar News :बिहार को मिली ऐतिहासिक सौगात, गंगा नदी पर बना पहला छह लेन पुल अब पूरी तरह तैयार, जल्द होगा उद्घाटन!
23-Apr-2022 10:30 AM
HAJIPUR : खबर वैशाली से है, जहां 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनायी है। स्पेशल जज पॉक्सो सह एडीजे-6 आशुतोष कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को दोनों अभियुक्तों सजा सुनायी। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम करावास की सजा सुनायी गयी है। वहीं डीएलएसर के माध्यम से विक्टिम कंप्लसेशन फंड से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
दुष्कर्म के बाद पीड़िता किशोरी गर्भवती हो गयी थी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। कोर्ट ने बच्ची के दत्तक ग्रहण को लेकर विक्टिम कंप्लसेशन फंड से 15 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट और आरोपित संजीत पासवान को संपत्ति के आधे हिस्से का मालिकाना हक बच्ची को दिलाने का आदेश दिया है। साथ ही एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रेन को आदेश दिया कि बच्ची को गोद दिलाने के लिए विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाये।इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पक्ष की ओर से पटना एफएसएल के आशू कुमार झा समेत कुल नौ गवाहों की न्यायालय में गवाही करायी गयी।
दरअसल, पातेपुर थाना क्षेत्र के मौदह बुजुर्ग निवासी अभियुक्त संजीत पासवान और संगीता देवी साथ मिलकर ब्याज पर पैसा देने का धंधा करते थे। अभियुक्त संगीता देवी और पीड़िता दोनों सहेली थी। अभियुक्त के घर पीड़िता का आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान एक दिन संगीता ने किशोरी को उस कमरे में बंद कर दिया, जिसमें संजीत पासवान बैठा हुआ था। उसके बाद संजीत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब सात महीने तक संगीता देवी किशोरी को घर पर बुलाती थी और सजीत पासवान उसके साथ दुष्कर्म करता था। कुछ महीनों बाद किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो अस्पताल ले जाने पर पता चला कि वह गर्भवती है।
इसके बाद उसकी चाची ने डरा-धमका कर पूछताछ की तो उसने सारी बात बता दी। जब पीड़िता की चाची दोनों आरोपित के घर पूछताछ करने पहुंची तो उसके साथ दोनों ने गाली-गलौज व मारपीट की। इसके बाद पीड़िता ने 15 अक्तूबर 2020 को हाजीपुर महिला थाना में एक लिखित आवेदन दिया। जिसमें संगीता देवी व संजीत पासवान के खिलाफ आठ माह पूर्व से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। जिसपर सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।