ब्रेकिंग
पटना में जल्द तैनात होंगे एक नए ASP (नगर व्यवस्था), समन्वय स्थापित करना होगा काम पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर...3 माह चलेगा प्रोग्राम, विजय सिन्हा के पूर्व PS समेत 37 अफसरों की जिला में तैनाती,लिस्ट देखें...सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला: 10 हजार दारोगा बहाली का रास्ता साफ, कॉलेजों में 9152 पद सृजितसीवान में रोड रेज का खूनी अंजाम: BJP नेता के भगिने की गोली मारकर हत्या, बहनोई गंभीरमधुबनी में ओलावृष्टि का कहर: पोते की शादी से पहले दादी की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदली पटना में जल्द तैनात होंगे एक नए ASP (नगर व्यवस्था), समन्वय स्थापित करना होगा काम पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर...3 माह चलेगा प्रोग्राम, विजय सिन्हा के पूर्व PS समेत 37 अफसरों की जिला में तैनाती,लिस्ट देखें...सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला: 10 हजार दारोगा बहाली का रास्ता साफ, कॉलेजों में 9152 पद सृजितसीवान में रोड रेज का खूनी अंजाम: BJP नेता के भगिने की गोली मारकर हत्या, बहनोई गंभीरमधुबनी में ओलावृष्टि का कहर: पोते की शादी से पहले दादी की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदली

Bihar News: मुखिया-सरपंच को 'आर्म्स लाइसेंस' देने के लिए नीतीश सरकार की बड़ी पहल, सभी DM को समय सीमा में बांधा, जानें...

बिहार सरकार ने मुखिया और सरपंच सहित पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के हथियार लाइसेंस आवेदन के निपटारे की समय सीमा तय कर दी है। गृह विभाग ने डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि आवेदन पर 60 दिनों में निर्णय लें.

Bihar News, मुखिया सरपंच हथियार लाइसेंस, Bihar Arms License, पंचायत प्रतिनिधि हथियार लाइसेंस, गृह विभाग बिहार, DM को निर्देश, पंचायत प्रतिनिधि सुरक्षा, Arvind Kumar Chaudhary, बिहार पंचायत राज
© Google
Viveka Nand
2 मिनट

Bihar News: मुखिया-सरपंच को हथियार का लाइसेंस देने को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गृह विभाग ने जिलाधिकारियों को समय सीमा में बांध दिया है. साथ ही हर महीने रिपोर्ट भेजने को कहा है, ताकि कितने जनप्रतिनिधियों को लाइसेंस मिला, इसकी राज्य स्तर पर समीक्षा की जा सके.

मुखिया-सरपंच के आवेदन को 60 दिनों में करें निबटारा

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है. जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों के आर्म्स लाइसेंस आवेदन को 60 दिनों में निष्पादित करने को कहा है. गृह विभाग के पत्र में कहा गया है की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है. इस आलोक में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के आर्म्स लाइसेंस आवेदन को समय सीमा के अंदर निष्पादित करना है. इस संबंध में सभी जिला दंडाधिकारियों को निर्देश दिया गया है. प्रावधान है कि आर्म्स लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन पर अनुज्ञापन प्राधिकार (DM) निकटतम थाने से पुलिस रिपोर्ट की मांग करेगा. थाना प्रभारी पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजेगा.

हर महीने सात तारीख को भेजें रिपोर्ट....

गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के अंदर अनुज्ञापन प्राधिकार (DM) शस्त्र लाइसेंस आवेदन को निष्पादित करेंगे. अरविंद चौधरी ने निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आर्म्स लाइसेंस आवेदन को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करें . साथ ही हर महीने की 7 तारीख तक इसकी सूचना उपलब्ध कराएं,ताकि मासिक समीक्षा की जा सके.

रिपोर्टिंग
V

रिपोर्टर

Viveka Nand

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें