बिहार पुलिस की सख्ती, अब शादी-तिलक की भी थाने में देनी होगी सूचना, लागू हुई नई SOP

बिहार पुलिस की सख्ती, अब शादी-तिलक की भी थाने में देनी होगी सूचना, लागू हुई नई SOP

PATNA : बिहार में पिछले कुछ दिनों से हर्ष फायरिंग के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अक्सर शादी, पार्टी या अन्य किसी भी तरह के समारोह में लोग अपनी रसूख दिखाने के लिए हर्ष फायरिंग को अंजाम देते हैं। जिसमें कई लोगों की जान पर भी न आती है। अब इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए बिहार पुलिस महकमे ने बड़ा निर्णय लिया है। बिहार पुलिस ने यह निर्णय लिए है कि, अब राज्य में किसी भी शादी यह तिलक समारोह की जानकारी नजदीकी थानों में देनी होगी। 


दरअसल, हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने नई एसओपी लागू की है। जिसके तहत अब सार्वजनिक  रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों की सूचना स्थानीय थानों को देनी होगी। साथ ही पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी हुआ सूचना पत्र भी भर देना होगा। ये जानकारी एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने दी है। 


एडीजी कानून व्यवस्था संजय सिंह ने बताया कि हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से नई एसओपी लागू की गई है। जिसके दायरे में  शादी, तिलक, मुंडन, जनेऊ के सभी कार्यक्रम आ जाएंगे। हालांकि पुलिस का मेन फोकस मैरिज हॉल, मैरिज गार्डेन, बैंक्वेंट हॉल जैसी जगहों पर आयोजित होने वाले उन आयोजनों पर रहेगा जहां ज्यादा भीड़ जुट सकती है और हर्ष फायरिंग का खतरा हो। इसके अलावा थानों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि मैरेज हाल की सूची बनाकर वहां सीसीटीवी लगवाए जाएं। 



आपको बताते चलें कि, बिहार के अंदर पिछले दो महीनों में की 40 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। जिसमें 25 लोगों की जान गई थी। और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिसके बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि हर्ष फायरिंग में उपयोग होने वाले सभी हथियारों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द होंगे। यही नहीं ऐसे लाइसेंसधारकों की सूची तैयार कर इन्हें ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। हर्ष फायरिंग की 65 फीसदी घटनाएं लाइसेंसी हथियारों से ही होती है।