PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. प्रशासन ने इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां करनी भी शुरू कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन्स के अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा. साथ ही कोई भी अभ्यर्थी किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत या धार्मिक भावना को ठेस करने वाले वक्तव्य देंगे. ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
निर्वाचन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक रहेगी. जबकि चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति और भाषा भावनाओं का भी सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे. किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा. अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी.
हालांकि पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे. पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास एवं कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं. अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है. किसी भी उम्मीदवार का अपने पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे.
पंचायत चुनाव में चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडा आदि से चुनाव प्रचार उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे. शासकीय और अशासकीय परिसदन, विश्रामगृह, डाक बंगला एवं अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए तथा चुनाव बैठक के लिए किसी भी उम्मीदवार के द्वारा नहीं किया जाएगा. किसी भी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार एवं चारदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थक किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपका सकेंगे और ना ही किसी प्रकार का नारा लिखा जाएगा.
इसके अलावा कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन्स जारी की गई हैं. निर्वाचन आयोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों के हेल्थ का पूरा ख्याल रखते हुए चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है. पंचायत चुनाव में मतदाता हैंड ग्लब्स पहनकर ही इवीएम का बटन दबाएंगे. यह पहला मौका होगा जब पंचायत चुनाव के दौरान वोटर हैंड ग्लब्स का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करेंगे. पंचायत चुनाव में प्रशिक्षण से लेकर नामांकन व मतदान से लेकर मतगणना के दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा.
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर पंचायत चुनाव के प्रत्याशी नामांकन पत्र भर सकते हैं. वें चाहे तो पत्र को डाउनलोड करके नामांकन केंद्र में जमा करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं. नामांकन के समय केवल एक प्रस्तावक उम्मीदवार के साथ रह सकता है. नॉमिनेशन सेंटर के बाहर उम्मीदवार और प्रस्तावक को कोविड -19 के प्रोटोकॉल नियमों के अनुसार शारीरिक दूरी का पालन करते हुए इंतजार करने का समय मिलेगा. नामांकन से पहले हाथ धोने के लिए सैनेटाइजर या साबुन और पानी की व्यवस्था की जाएगी.
इसके अलावा सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा. मतदान से जुड़े कर्मियों व पदाधिकारियों को बड़े हॉल में छह फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था होगी. मतदान केंद्र प्रशिक्षण की जगह पर पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. यदि किसी मतदाता में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देते है तो उसे फौरन क्वारंटाइन किया जाएगा. कोरोना के लक्षण वाले मतदाता चुनाव के आखिरी घंटों में मतदान कर सकेंगे. बूथ पर ज्यादा से ज्यादा 25 लोग एक लाइन में शामिल होंगे.