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बिहार : निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर, कल से शुरू होने जा रहा वार्डों का गठन

1st Bihar Published by: Updated Apr 12, 2022, 7:13:49 AM

बिहार : निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर, कल से शुरू होने जा रहा वार्डों का गठन

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PATNA : बिहार में निगम और निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के अंदर निकाय चुनाव कराए जाने से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने सूबे के 79 नगर निकायों में वार्डों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 79 नगर निकायों में वार्डों का गठन कल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और डीएम को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 


निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसके मुताबिक 28 अप्रैल तक नवगठित वार्डों के प्रारूप का प्रकाशन करना होगा। 28 अप्रैल से 11 मई तक आम लोग इस प्रारूप पर अपनी आपत्ति दे पाएंगे और अंतिम तौर पर 2 जून को जिला गजट में वार्ड की सूची और उसका मैप प्रकाशित कर दिया जाएगा।


राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने सोमवार को 79 नगर निकायों में वार्डों के गठन को लेकर सभी प्रमंडलीय सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) निर्देश दिया। इनमें 6 नगर निगम, 34 नगर परिषद और 39 नगर पंचायत शामिल हैं। इस निर्देश के मुताबिक शिवहर, जहानाबाद, अरवल, सुपौल, लखीसराय, मुंगेर और जमुई को छोड़कर बाकी जिलों में कार्रवाई की जाएगी। 


आयोग के मुताबिक नवगठित, उत्क्रमित, सीमा विस्तारित नगर निकायों के वार्डों के गठन के लिए समय सीमा तय की गयी है। आयोग के निर्देशानुसार 13 से 27 अप्रैल तक वार्डों का परिसीमन और गठन किया जाएगा। 28 अप्रैल को गठित वार्डो का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। 28 अप्रैल से 11 मई तक आमलोगों से आपत्तियां ली जाएंगी।


आपत्तियों का निबटारा 30 अप्रैल से 20 मई के बीच किया जाएगा। आयोग के मुताबिक वाडों की सूची तैयार कर उसपर प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति 21 से 27 मई के बीच प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन 30 मई, 2022 को किया जाएगा। राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) और राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डो की सूची और मैप लेने करने की अंतिम तारीख 2 जून तक तय की गयी है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (निर्वाचन) सह जिलाधिकारी को संबंधित अधिकारियों की बैठक जिला स्तर पर शीघ्र बुलाकर वार्डों के गठन और परिसीमन के संबंध में जरूरी कार्रवाई करने को कहा है।