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BIHAR NEWS : अब ऑटो-टोटो से स्कूल नहीं जायेंगे बच्चे, नीतीश सरकार ने जारी किए नए आदेश

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 27 Dec 2024 11:20:32 AM IST

BIHAR NEWS : अब ऑटो-टोटो से स्कूल नहीं जायेंगे बच्चे, नीतीश सरकार ने जारी किए नए आदेश

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PATNA : बिहार में स्कूल ले जाने वाले वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। यह आदेश जारी किया गया है कि अब ऑटो और टोटो से बच्चे स्कूल नहीं जायेंगे।बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग ने इसपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। 


दरअसल,ऑटो और टोटो में सुरक्षा सुविधाओं का अभाव, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना और यातायात नियमों का उल्लंघन जैसे कारणों से इन वाहनों को बच्चों के लिए असुरक्षित माना गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने बच्चों की जान को खतरे में डालने वाले इस चलन पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है। यह प्रतिबंध अप्रैल महीने से पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। 


इसको लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद अब स्कूल संचालकों को अब बच्चों के परिवहन के लिए सुरक्षित और लाइसेंस प्राप्त वाहनों का प्रबंध करना होगा। ऑटो और टोटो चालकों द्वारा अवैध रूप से बच्चों को ढोने पर रोक लगेगी। साथ ही स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। 


इसके साथ ही पटना ट्रैफिक एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ऑटो में बच्चों को स्कूल पहुंचाना अवैध है। उन्होंने कहा कि जाड़े की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेंगे, तो परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा ऑटो और टोटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


इधर, स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच, ट्रांसपोर्ट और ऑटो संघों ने भी तीन पहिया वाहनों के उपयोग पर चिंता जताई है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव राज कुमार झा और ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने परिवहन विभाग के इस निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि यह बच्चों के जीवन को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।