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1st Bihar Published by: Updated Tue, 16 Nov 2021 07:06:31 AM IST
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PATNA : पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए आखिरकार बिहार में 3 साल बाद बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। साल 2018 के बाद बिहार सरकार में बस किराए का नया रेट तय किया है। परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरों के मुताबिक साधारण, डीलक्स, डीलक्स एसी के साथ-साथ वोल्वो और मर्सिडीज़ केटेगरी के बसों का किराया अब पहले से ज्यादा देना होगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 दिनों के अंदर बसों के बेसिक किराए और प्रति किलोमीटर में किराए की दर तय करेगा।
सरकार ने बस किराए में जो इजाफा किया है उसके मुताबिक एक रूपया 50 पैसे प्रति किलोमीटर अब सामान्य बसों का न्यूनतम किराया हो गया है जबकि ₹2.50 पैसे वोल्वो और डीलक्स का किराया ₹2 प्रति किलोमीटर किया गया है। साधारण श्रेणी का बस किराया पहले 90 पैसे प्रति किलोमीटर था जो अब एक रुपए पचास पैसे प्रति किलोमीटर होगा। डीलक्स बसों का किराया ₹1.36 पैसे प्रति किलोमीटर था जो अब ₹1.70 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। डीलक्स एसी बस का किराया पहले एक रुपए पचास पैसे प्रति किलोमीटर था जो अब ₹2 होगा जबकि वोल्वो और मर्सिडीज कैटेगरी के बसों का किराया पहले ₹2 प्रति किलोमीटर था जो अब ₹2.50 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। इतना ही नहीं सिटी सर्विस बस का किराया भी बढ़ाया गया है सिटी सर्विस से बस का किराया अब एक रुपए 60 पैसे प्रति किलोमीटर होगा पहले यह एक रुपए 24 पैसे प्रति किलोमीटर था। 4 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने पर प्रति 2 किलोमीटर के लिए यात्री को ₹1.50 पैसे अतिरिक्त देने होंगे हालांकि सरकार की तरफ से जारी इस आदेश को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने मानने से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि निजी बस संचालक नई दर से किराया नहीं वसूल लेंगे एसोसिएशन का कहना है कि हमने कोरोना का हाल में ही बसों का किराया बढ़ा दिया था इसलिए अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
बसों का सफर अब महंगा हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि के आधार पर परिवहन विभाग ने बसों के किराये में 67 फीसदी तक की वृद्धि कर दी है। जिला प्रशासन को कहा गया है कि वह बसों का किराया सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करें। निर्धारित भाड़े की दर अधिकतम है। इस दर से अधिक भाड़ा वसूल नहीं किया जाएगा। हरेक वाहन स्वामी व चालक वाहन में किराये व भाड़े की सूची प्रदर्शित करेंगे। भाडे का निर्धारण बैठान क्षमता के आधार पर किया गया है। अगर इससे अधिक यात्री बिठाए गए तो उसे ओवरलोडिंग माना जाएगा। बस संचालक को बसों में शिकायत पंजी रखनी होगी।