बिहार में बिजली कनेक्शन के लिए अब जमीन का रसीद जरूरी नहीं होगा, बदलने वाला है नियम

बिहार में बिजली कनेक्शन के लिए अब जमीन का रसीद जरूरी नहीं होगा, बदलने वाला है नियम

PATNA : प्रदेश में अब बिजली कनेक्शन के लिए अब जमीन की रसीद देना जरूरी नहीं होगा। आम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली कंपनी नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब नए कनेक्शन के लिए लोग अगर जमीन की रसीद के बदले शपथ पत्र भी जमा कर देंगे तो उन्हें कनेक्शन दे दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामीण और शहरी इलाके में यह देखा जा रहा है कि लोग कई सालों से जिस जमीन पर रह रहे हैं उनके पास उसकी रसीद नहीं है। एक समस्या ये भी है कि रसीद रैयती या खरीदगी जमीन की ही होती है। ऐसे में कोई अगर गैर-मजरूआ जमीन पर रह रहा हो तो उनके पास रसीद नहीं है। 


ऐसे जमीन पर रहने वाले लोग अगर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन देते हैं तो उन्हें रसीद की जगह एफिडेविट देना होगा। फिलहाल अस्थाई दुकानों को शपथ पत्र के आधार पर कनेक्शन दिया जाता है। बिजली कंपनी ने तय किया है कि शपथ पत्र के आधार पर घरों और व्यावसायिक कार्यों के उपयोग के लिए भी बिजली कनेक्शन दिया जाए। इस बदलाव लिए कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव दिया है। 


बिजली कंपनी ने इसके लिए बिहार इलेक्ट्रिक सप्लाई कोड 2007 में बदलाव करने का अनुरोध आयोग से किया है। हालांकि आयोग ने पहली सुनवाई में शंका जाहिर की है कि क्या शपथ पत्र के आधार पर कनेक्शन देने से अवैध कब्जा का मामला नहीं बढ़ेगा। बिजली कंपनी का कहना है कि अगर लोग खुद से शपथ पत्र देते हैं तो इससे अवैध कब्जा का मामला नहीं बन पाएगा।