PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां रिश्वतखोर बैंक मैनेजर को 3 हजार रुपये घूस लेने के जुर्म ने कोर्ट ने दो साल के कैद की सजा सुना दी है. इतना ह उनपर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
बताया जाता है कि पटना सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र पांडे की अदालत ने रिश्वत के मामले में इलाहाबाद बैंक की बक्सर जिले की प्रताप सागर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक को दो वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 2 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया.
कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित पीआईटी कॉलोनी चित्रगुप्त नगर निवासी बैंक प्रबंधक जयकृष्ण भगत को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई.
इस मामले के विशेष लोक अभियोजक अभिलाष कुमार ने बताया कि सीबीआई के अधिकारियों ने बैंक प्रबंधक को किसान क्रेडिट कार्ड के एक लाभार्थी से उसका खाता खोलने और किसान क्रेडिट कार्ड की इंट्री करने के बदले 3 सितंबर 2009 को 3 हज़ार रुपये घुस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था.