ब्रेकिंग न्यूज़

Mock Drill: युद्ध जैसे हालात हों तो कैसे रहें सुरक्षित? 7 मई को मॉक ड्रिल में मिलेगी हर जानकारी Bihar Politics: CM नीतीश के घर में चिराग दिखायेंगे ताकत...किया शंखनाद, बहुजन समागम करने का कर दिया ऐलान Bihar Politics: कभी वह दौर था जब लोग अपने घरों से निकलने में डरते थे...आज बिहार की छवि बदली, बिहारियों का सम्मान बढ़ा- HAM Bihar News: बिहार के लेखक की पुस्तक हार्वर्ड तक हुई चर्चित, अंबेडकर, इस्लाम और वामपंथ' ने विश्व पटल पर दर्ज की बौद्धिक उपस्थिति Mock Drill: 7 मई को यहां भी होगा 10 मिनट का ब्लैकआउट, जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश Bihar Bhumi: भूमि संबंधी समस्या-समाधान को लेकर कॉल सेंटर...हुआ करार, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है ...... Bihar Politics: BPSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर गरम हुए श्रवण अग्रवाल, नीतीश सरकार को बताया तानाशाह Bihar Politics: BPSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर गरम हुए श्रवण अग्रवाल, नीतीश सरकार को बताया तानाशाह Bihar Politics: 'नौवीं फेल को क्या पता पढ़ाई क्या होती है'...बिहार भाजपा का तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार Mock Drill: मॉक ड्रिल के दौरान इस जिले में भी होगा ब्लैकआउट, प्रशासन ने लोगों से की खास अपील

बिहार में प्राइवेट स्कूलों को भरना होगा 1 लाख का जुर्माना, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

1st Bihar Published by: Updated Tue, 19 May 2020 03:27:57 PM IST

बिहार में प्राइवेट स्कूलों को भरना होगा 1 लाख का जुर्माना, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

- फ़ोटो

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. जहां शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक बिहार में मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 7 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन  प्रमंडल आयुक्तों को यह निर्देश जारी किया है. मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी करने वाली स्कूलों के खिलाफ कमिटी की ओर से कार्रवाई की जाएगी.


शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक दंड भरना होगा. नियम के खिलाफ जाकर फीस बढ़ोतरी का कदम उठाने वाली स्कूलों को पहली बार में एक लाख और दूसरी बार  में दो लाख रुपये जुर्माना के रूप में भरने होंगे.