बिहार में प्रदूषण केंद्र खोलने वालों के लिए खुशखबरी, 30 दिन में मिलेगा लाइसेंस, इंजीनियर की बाध्यता खत्म

बिहार में प्रदूषण केंद्र खोलने वालों के लिए खुशखबरी, 30 दिन में मिलेगा लाइसेंस, इंजीनियर की बाध्यता खत्म

PATNA: बिहार में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने वालों के लिए खुशखबरी है. केंद्र खोलने वालों को अब मात्र 30 दिन में ही इसका लाइसेंस मिल जाएगा. पुराने केंद्र वाले 15 दिन में अपना जांच केंद्र का रिन्यूअल करा सकते हैं. 

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लाइसेंस का रेट भी कम करेगी सरकार

इसके बारे में सुशील कुमार मोदी ने जानकारी दी है कि प्रदूषण केंद्र खोलने वाले और रिन्यूअल कराने का जो फीस है उसको कम किया जाएगा. साथ ही केंद्र के संचालक की जो योग्यता इंजीनियर की बाध्यता खत्म कर इंटर (साइंस,मैथ) उत्तीर्ण किया जाएगा.


नए ट्रैफिक कानून से बढ़ी कमाई

देश में नए ट्रैफिक कानून लागू होने के कारण जुर्माना की राशि अधिक होने के डर से प्रदूषण केंद्रों पर दो माह से पटना में खूब भीड़ लग रही है. ऐसे केंद्र चलाने वालों को भी जमकर कमाई हो रही है. इसके अलावे बिहार में 15 साल पुराने प्राइवेट गाड़ियों के जांच के बाद ही चलने का आदेश देने के बाद इन केंद्रों की कमाई बढ़ गई है.