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1st Bihar Published by: Updated Sun, 11 Apr 2021 05:37:12 PM IST
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PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य समेत 6 पदों के लिए एकसाथ चुनाव होने वाला है. लेकिन अब तक चुनाव की तारीखों का एलान नहीं हो पाया है. हालांकि सभी उम्मीदवार जोर-शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं. पंचायत चुनाव की तारीखों के एलान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है.
बिहार में पंचायत चुनाव इसबार बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से होने वाला है. लेकिन ये मामला अब फंस गया है. जिसके कारण चुनाव के तारीखों के एलान में देरी हो रही है. देरी ही नहीं काफी देरी हो रही है. क्योंकि 2016 में 24 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हो गया था. लेकिन इसबार तो शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया है. जबकि 2016 में 25 फरवरी को ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी.
गौरतलब हो कि पटना हाईकोर्ट में बिहार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर याचिका दाखिल की गई है. इसपर फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है. आपको बता दें कि अब तक 7 बार फैसला टाला जा चुका है. पहले माना जा रहा था कि 19 फरवरी को पटना हाईकोर्ट मामले पर फैसला सुना देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब 21 अप्रैल को इसपर फैसला आने की उम्मीद है.
पटना उच्च न्यायालय के फैसले की देरी के बाद माना जा रहा है कि 21 अप्रैल को कोई डिसीजन लिया जा सकता है. लेकिन फैसले की देरी से एक बात तो स्पष्ट है कि इसबार तय समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पायेगा. इस बार 21 अप्रैल को यदि हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देता है तो चुनाव प्रक्रिया को पूरा होने में अगस्त तक का समय लग सकता है.
आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान नहीं हो पाया है, जिसके लिए सबसे बड़ी वजह ईवीएम की अनुपलब्धता मानी जा रही है. गौरतलब हो कि बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन की अनुपलब्धता मामले में पटना हाईकोर्ट ने अगले महीने 6 अप्रैल तक सुनवाई टाल दिया था. दरससल बिहार में इसबार पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन से वोटिंग कराने की तैयारी है लेकिन मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण आयोग को भारी मुश्किलों से गुरजना पड़ रहा है.
गौरतलब है कि प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में इवीएम खरीदारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र(NOC) नहीं मिला है. जिस मामले को लेकर बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है. याचिका में चुनाव आयोग के उस निर्देश को चुनौती दी गई है जिसमें सभी राज्यों के निर्वाचन आयोग के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वो ईवीएम/वीवीपैट की आपूर्ति और डिजाइन के पहले चुनाव आयोग की मंजूरी लेंगे.
गौरतलब हो कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीदारी होनी है. जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एनओसी की मांग की थी. वहीं अभी तक एनओसी नहीं मिलने के कारण ईवीएम खरीद को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है जिसके कारण चुनाव में भी देरी हो रही है. आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मशीनों की खरीदारी करने से पहले भारत चुनाव आयोग से एनओसी लेने के लिए पत्र भेजा था. लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से पंचायत चुनाव में देरी हो रही है. पंचायत चुनाव के लिए एक विशेष तकनीक ईवीएम मशीनों की जरूरत है, जिसे सिक्योर्ड डिटैचेबल मेमरी मॉड्यूल तकनीक कहते हैं.
हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग जोरशोर के साथ तैयारी में जुटी हुई है. इलेक्शन के लिए चुनाव चिन्ह का अलॉटमेंट कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मुखिया पद के चुनाव के लिए कुल 29, सरपंच के लिए 19, वार्ड सदस्य के लिए 5 और पंचायत समिति के लिए 10 सिंबल निर्धारित किये गए हैं.
मुखिया के लिए कुल 29 सिंबल
राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मुखिया पद के चुनाव के लिए कुल 29 सिंबल निर्धारित किये गए हैं. मुखिया के लिए मोतियों की माला, ब्लैक बोर्ड, कलम और दवात, ईंट, पुल, बैगन, ब्रश, कैमरा, चिमनी, मोमबत्तियां, कार, गाजर, जग, टेलीविजन, टोकरी, बल्ला, केतली और कैरम बोर्ड समेत कुल 29 सिंबल अलॉट किये गए हैं.
सरपंच के लिए 19 सिंबल
ग्राम कचहरी के सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए 19 सिंबलों का निर्धारण किया गया है. इनमें मोटरसाइकिल, नल, जीप, टमटम, छाता, टेलीफोन, ट्रक, पानी का जहाज, चरखा और तलवार जैसे सिंबल निर्धारित हैं. ग्राम कचहरी के पंचों के लिए गुड़िया, चापाकल, कुर्सी, टार्च व ट्रैक्टर के सिर्फ पांच सिंबल ही निर्धारित हैं.
वार्ड सदस्य के लिए 5 सिंबल
वार्ड सदस्यों के प्रत्याशियों के लिए मात्रा 5 ही सिंबल निर्धारित किये गए हैं. इसमें वायुयान, अलमारी, कुल्हाड़ी, गुब्बारा और केला चुनाव चिन्ह शामिल हैं. आपको बता दें कि सरकार द्वारा वार्ड सदस्यों के पद की जिम्मेदारी बढ़ाने के बाद इस पद को लेकर प्रत्याशियों की रूचि बढ़ी है.
पंचायत समिति के लिए 10 सिंबल
पंचायत समिति के सदस्यों के लिए कुल 10 सिंबल निर्धारित हैं, जिनमें छत का पंखा, नारियल, कंघा, चारपाई, कप और प्लेट, डोली, फ्राक, फ्राइंग पैन, गैस सिलिंडर और बिजली का पंखा शामिल हैं.