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Bihar Election 2025: वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में छूट गए तो फिर से मिलेगा मौका, करना होगा बस यह काम

Bihar Election 2025: बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण 25 जून से शुरू हो गया है। 26 जुलाई तक फॉर्म नहीं भर पाने वाले मतदाता 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा-आपत्ति के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

Bihar Election 2025
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Election 2025: बिहार में 25 जून से शुरू हुए विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत 26 जुलाई तक प्रत्येक घर में गणना फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। यदि किसी कारणवश कोई पात्र मतदाता इस तिथि तक फॉर्म नहीं भर पाता है, तो चुनाव आयोग ने उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है।


ऐसे मतदाता 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच दावा-आपत्ति के तहत फॉर्म-6 और घोषणा पत्र (एनेक्सचर-डी) के साथ नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है, खासकर उन मतदाताओं के लिए जो वर्तमान में प्रदेश से बाहर हैं। वे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और उनके दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित बीएलओ द्वारा उनके घर जाकर किया जाएगा।


चुनाव आयोग का यह प्रयास है कि 26 जुलाई तक अधिकतम पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। जानकारी के अनुसार, आयोग मतदान की तिथि से 10 दिन पूर्व तक भी नाम जोड़ने की सुविधा देता रहा है, लेकिन इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा।


बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 7.89 करोड़ मतदाताओं के लिए गणना फॉर्मों का वितरण और भराव कार्य चल रहा है। यह काम राज्य में पहले से नियुक्त 77,895 बूथ स्तर अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, और नए मतदान केंद्रों के लिए 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है। इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में एक लाख से अधिक स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं, जो विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब तथा अन्य वंचित समूहों के मतदाताओं की सहायता करेंगे।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

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