बिहार में नई गाइडलाइन जारी, दुकानों के लिए बना नया नियम, यहां पढ़िए एक-एक डिटेल

1st Bihar Published by: Updated Aug 04, 2021, 7:59:05 PM

बिहार में नई गाइडलाइन जारी, दुकानों के लिए बना नया नियम, यहां पढ़िए एक-एक डिटेल

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PATNA : बिहार सरकार ने कोरोना के मामलों के तेजी से गिरावट को देखते हुए अनलॉक 5 की गाइडलाइन का एलान कर दिया है। बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अनलॉक को लेकर कई फैसले लिए गए. बिहार में कोरोना की चेन टूटने के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया गया है.  स्कूलों के साथ ही सिनेमा हॉल और मॉल को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है. सरकार की ओर से जारी अनलॉक5 की गाइडलाइन 7 अगस्त से 25 अगस्त तक लागू रहेगा


सभी दुकाने एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से साप्ताहिक बंदी के साथ संध्या सात बजे तक खुल सकेगी. दुकानों और प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी. सभी दुकानों प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों की सूची टीकाकरण की स्थिति के साथ स्थानीय थाने को देनी होगी. 


गौरतलब हो कि बिहार में लंबे समय बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 से नीचे पहुंच गई है. बिहार के पटना शहर में कोरोना संक्रमण से स्थिति लगातार सुधर रही है. अगर वर्तमान के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में रोजाना पांच से सात मरीज ही पॉजिटिव मिल रहे हैं. विशेषज्ञों की मानें तो अगर यही रफ्तार रही तो पटना जिला जल्द ही कोरोना मुक्त हो जायेगा.