1st Bihar Published by: Updated May 18, 2020, 7:08:37 PM
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में लॉकडाउन 4 में कोई राहत नहीं मिलेगी. केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए लॉकडाउन 4 गाइडलाइन के मुताबिक बिहार सरकार ने भी राज्य के अंदर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. बिहार में रेड जोन के अंदर किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी। गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी इलाके में जहां कोरोना संक्रमण के मामले पाए गए हो वहां कोई नई छूट नहीं दी जाएगी. रेड जोन में 6 मई के दिशानिर्देश के तहत ही सख्ती लागू रहेगी.
सरकार ने नई गाइडलाइन में यह स्पष्ट कर दिया है कि कंटेंटमेंट जोन और प्रखंड मुख्यालय पर स्थित रेड जोन को छोड़कर बाकी सभी से रेड जोन में माने जाएंगे और इन सभी इलाकों में कपड़े की दुकान के साथ-साथ सभी उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जायेगा. ताकि बाजार में लोगों की ज्यादा भीड़ ना हो राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है. उसके मुताबिक दुकानों को रोटेशन में सप्ताह के अलग-अलग दिन में खोलने का निर्णय लिया गया है इस संबंध में जिलों के डीएम फैसला लेंगे.
इसके अलावा राज्य में ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवा को भी विशेष परिस्थितियों में चलने की इजाजत दी गई है. खासतौर पर मेडिकल और ट्रेन परिचालन के लिए स्टेशन जाने तक इजाजत दी जाएगी.

