Bihar News: चार शिक्षक निलंबित, राजनीतिक गतिविधियों और आचार संहिता उल्लंघन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई छठ महापर्व संपन्न: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने किया पारण, सुख-समृद्धि और संतान की रक्षा की कामना लोक आस्था का महापर्व छठ का तीसरा दिन, समाजसेवी अजय सिंह ने परिवार के साथ डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य बगहा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: धनहा और भितहा में अवैध हथियार बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार लोक आस्था का महापर्व छठ: युवा चेतना के सुप्रीमो ने व्रतियों के बीच बांटी साड़ी और सूप, कहा-छठ सामाजिक न्याय का प्रतीक BIHAR NEWS: मोकामा में गंगा नदी फिर बनी मौत का कुंड : छठ पूजा का जल लेने गया किशोर डूबा, पिछले तीन साल में सौ से अधिक लोग गंवा चुके जान Election Commission : चुनाव आयोग आज SIR को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा, अगले हफ्ते से प्रक्रिया शुरू होगी। Bihar News : गैस सिलेंडर लीक से लगी आग, छठ पूजा की तैयारी कर रही दो महिलाएं समेत तीन लोग झुलसे Bihar Election 2025 : तेजस्वी और राहुल से आगे निकले CM नीतीश कुमार, बढ़ सकती है महागठबंधन की टेंशन; आधी आबादी को लेकर तैयार हुआ ख़ास प्लान Bihar politics scandal : राजद नेता का बार डांसर संग अश्लील वीडियो वायरल, बोले– "सलमान खान भी डांस करते हैं, हमने कौन सा ग़लत किया"
1st Bihar Published by: Updated Mon, 18 May 2020 07:08:37 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में लॉकडाउन 4 में कोई राहत नहीं मिलेगी. केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए लॉकडाउन 4 गाइडलाइन के मुताबिक बिहार सरकार ने भी राज्य के अंदर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. बिहार में रेड जोन के अंदर किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी। गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी इलाके में जहां कोरोना संक्रमण के मामले पाए गए हो वहां कोई नई छूट नहीं दी जाएगी. रेड जोन में 6 मई के दिशानिर्देश के तहत ही सख्ती लागू रहेगी.
सरकार ने नई गाइडलाइन में यह स्पष्ट कर दिया है कि कंटेंटमेंट जोन और प्रखंड मुख्यालय पर स्थित रेड जोन को छोड़कर बाकी सभी से रेड जोन में माने जाएंगे और इन सभी इलाकों में कपड़े की दुकान के साथ-साथ सभी उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जायेगा. ताकि बाजार में लोगों की ज्यादा भीड़ ना हो राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है. उसके मुताबिक दुकानों को रोटेशन में सप्ताह के अलग-अलग दिन में खोलने का निर्णय लिया गया है इस संबंध में जिलों के डीएम फैसला लेंगे.
इसके अलावा राज्य में ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवा को भी विशेष परिस्थितियों में चलने की इजाजत दी गई है. खासतौर पर मेडिकल और ट्रेन परिचालन के लिए स्टेशन जाने तक इजाजत दी जाएगी.

