PATNA : कल-कारखानों में ऐसे कई कामगार हैं, जिनसे ओवरटाइम के नाम पर आठ घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है। लेकिन अब उन्हें उनकी मेहनत का अलग से लाभ मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग ने नियमावली बनाई है, जिसमें बिहार के निबंधित कल-कारखानों में आठ घंटे से ज्यादा काम करने वाले कामगारों को अब दोगुना वेतन देना पड़ेगा। इस फैसले से राज्यभर के निबंधित आठ हजार से ज्यादा कारखानों के दो लाख से अधिक कामगारों को फायदा होगा।
नयी नियमावली के मुताबिक़ आठ घंटे से ज्यादा काम कराने पर कारखाना मालिक को कामगारों को दोगुना वेतन देना पड़ेगा। यह नियमावली कामगारों व नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए तैयार की गई है। इसमें निर्धारित किया गया है कि निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम कराया जाए। सप्ताह में एक साप्ताहिक अवकाश को मिला कर कामगार को अपने काम के लिए अधिकतम 48 घंटे ही देना होगा। अगर इसके अलावा उनसे काम लिया जाता है तो इसके लिए अलग से वेतन भुगतान किया जाएगा।
वही, जिस फैक्टरी में 500 कामगार होंगे, वहां एक सुरक्षा अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। इससे ज्यादा कामगार होने पर अतिरिक्त कामगारों की बहाली की जायेगी। खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में 250 कामगारों पर ही एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कारखानों में सुरक्षा समिति गठित की जायेगी, जिसमें नियोक्ता के अलावा कामगारों का प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।