बिहार में दो से अधिक शस्त्र रखने वालों का लाइसेंस होगा रद्द, एक ही UIN पर दो से अधिक लाइसेंस

बिहार में दो से अधिक शस्त्र रखने वालों का लाइसेंस होगा रद्द, एक ही UIN पर दो से अधिक लाइसेंस

PATNA : राजधानी वासियों के लिए यह काम की खबर है। अब पटना जिले में दो से अधिक लाइसेंसी हथियार रखने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। जिला प्रशासन के तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है कि जिले में 3 से अधिक लाइसेंसी हथियार रखने वाले किसी भी सूरत ने अपना तीसरा शस्त्र सरेंडर कर दिया जाएगा। अगर हथियार मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।


दरअसल, पटना के जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि, 3 या उससे अधिक शस्त्र रखने वाले को 10 जुलाई तक डीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है।अगर वो 10 जुलाई को उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जाएगा कि, शस्त्र रखने वाले को इस आदेश के संबंध में कुछ भी नहीं कहना है और इसके बाद तीसरे या उससे अधिक शस्त्र रखने वाले का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।


वह डीएम के तरफ से जारी आदेश में कहा कि, इस आदेश का पालन नहीं करने वाले आगे की कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेवार होंगे। यदि किसी भी लाइसेंस धारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाइसेंस या तीन शस्त्र हैं तो संबंधित लाइसेंस धारक को किसी भी एक शस्त्र को शस्त्र लाइसेंस धारक डीलर या थानामें जमा कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त या सरेंडर करना आवश्यक है। 


आपको बताते चलें कि, इतनी विभाग के संग सचिव के तरफ से पटना जिले में तीन शस्त्र रखने वाले लाइसेंस धारियों को तीसरे या उससे अधिक शास्त्र को सरेंडर कराते हुए संबंधित लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की अधिसूचना भेजी गई थी।अब इसके बाद इसको लेकर जिला प्रसाशन के तरफ से आदेश जारी किया गया है।