PATNA : बिहार में आज से यानी एक जून से नदियों से बालू खनन बंद हो जाएगा. नए सिरे से वापस खनन कार्य जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर हो सकेगा. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है. पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर जुलाई से सितंबर तक खनन कार्य बंद रहता था. लेकिन इस बार जून से ही खनन कार्य बंद रहेगा. कई महीने बालू खनन बंद होने के बाद भी खान और भू-तत्व विभाग ने दावा किया है कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में बालू का भंडार है. जिलों के माध्यम से नए सिरे से बालू खनन के लिए बंदोबस्त होगा.
खान और भू-तत्व विभाग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में फिलहाल 16 जिलों से बालू का खनन हो रहा था. जिन जिलों में खनन हो रहा था वहां के बंदोबस्तधारियों से 31 मई तक का राजस्व लिया गया था. मिली जानकरी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 में पारित अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि सभी जिलों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाकर पेश करें.
विभाग का दावा किया है कि जिलों ने सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है. जिस पर पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त की जा चुकी है. रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी. अनुमति प्राप्त होने पर नदी घाटों की बंदोबस्ती के लिए नए सिरे से टेंडर जारी होगा. इसके बाद ही बालू खनन प्रारंभ हो पाएगा.