Police Encounter: सिवान में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, गिरफ्त में आया कुख्यात Bihar Crime News: 26 वर्षीय को बदमाशों ने मारी गोली, मामा पर लगा आरोप Bihar Traffic Police: ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी खबर, पटना की तर्ज पर अब बाकी शहरों में भी मिलेगी यह सुविधा Bihar Crime News: बेगूसराय में युवक की हत्या, गंगा किनारे नाव पर मिला शव Patna News: बिहार ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी राहत, पटना की तरह अन्य शहरों में भी शुरु होगी यह व्यवस्था; जानें... Bihar Police: युवाओं को सरकार का तोहफा, 35 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की बहाली जल्द Bihar News: कोसी नदी पर 1600 करोड़ की परियोजना में हादसा, पुल की 40 मीटर टूटी रेलिंग Bihar News: बिहार के इन जिलों में शुरू होगा पत्थर खनन, बढ़ेगा राजस्व और रोजगार Bihar News: बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू, जानिए... क्या-क्या है नया दिशा-निर्देश? Bihar Weather: राज्य के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD ने किया सावधान
1st Bihar Published by: Updated Tue, 11 Feb 2020 07:15:46 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है. बिहार में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की निर्धारित कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. वैदिक परामर्श के बाद नए सिरे से नियोजन की कार्रवाई की जाएगी.
18 माह की डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के कारण यह पेंच फंसा है. NIOS से डिग्रीधारियों को नियुक्ति की मान्यता नहीं मिली थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग को 30 दिनों का समय दिया था. बता दें कि 22 जनवरी को पटना हाईकोर्ट ने 18 माह की डीएलएड डिग्री लेने वालों को शिक्षक नियोजन में शामिल करने का आदेश दिया था. एनसीटीई भी एक प्रतिवादी है और उसके द्वारा कोर्ट में पक्ष भी रखा गया था. बिहार में एनआईओएस से 18 माह का सेवाकालीन डीएलएड प्रशिक्षण लेने वालों की संख्या करीब 2.63 लाख है और इनमें 2 लाख निजी विद्यालयों के शिक्षक हैं.
पिछले साल भी शिक्षा विभाग ने एनसीटीई से 18 माह के डीएलएड डिग्रीधारियों को शिक्षक नियोजन में शामिल होने अथवा नहीं होने को लेकर मार्गदर्शन मांगा था. आरके महाजन ने एनसीटीई को भेजे पत्र में पुराने मार्गदर्शक का भी जिक्र किया था, जिसमें नियुक्ति में 2010 और 2011 की अधिसूचनाओं पर दृढ़ रहने का सुझाव एनसीटीई ने दिया था. उसके अनुपालन में शिक्षा विभाग ने 11 सितम्बर 2019 को अनुवर्ती निर्देश जारी कर कहा था कि अगले नियोजन में 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य नहीं होगी. एनसीटीई के स्पष्टीकरण और शिक्षा विभाग के इसी निर्देश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था.