बिहार में नई गाइडलाइन जारी, इन दुकानों को रोज खोलने का आदेश, यहां देखिये डिटेल

 बिहार में नई गाइडलाइन जारी, इन दुकानों को रोज खोलने का आदेश, यहां देखिये डिटेल

PATNA : बिहार में कोरोना के घटते ग्राफ के बीच बिहार सरकार ने लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोमवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि अगले 7 दिनों के लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है. यानि कि अब बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा. सरकार की ओर से इसबार लॉकडाउन में आम लोगों को काफी रियायत दी गई है.


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि "कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।" सरकार की ओर से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्य में 2 जून से सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर सुबह 6 से 2 बजे दिन तक खुलेंगी. कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी यह जिले के डीएम तय करेंगे. लेकिन कुछ ऐसी दुकानें हैं, जो रोज खोली जा सकती हैं. 


सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक फल, सब्जी, खाद्य सामग्री, मांस, मछली, दूध, पीडीएस, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र की दुकानें रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकती हैं. फल और सब्जी की दुकानों को लेकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी स्कैटर करेंगे यानि कि इन दुकानों का फैलाव किया जायेगा ताकि एक ही जगह पर ज्यादा भीड़ न एकत्रित हो. सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पलायन हो सके.


इस दौरान गाइडलाइंस का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. इस दौरान पुलिसबलों की भी निगरानी रहेगी. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब एक समय निर्धारित किया गया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी दफ्तर में 25 फीसदी कर्मी उपस्थित हो सकते हैं. वहीं प्राइवेट कार्यालय अभी भी बंद ही रहेंगे.