ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में लड़की का हाईवोल्टेज ड्रामा, बॉयफ्रेंड से शादी के लिए बिजली के टावर पर चढ़ी; जानिए.. फिर क्या हुआ? Bihar News: बिहार में लड़की का हाईवोल्टेज ड्रामा, बॉयफ्रेंड से शादी के लिए बिजली के टावर पर चढ़ी; जानिए.. फिर क्या हुआ? मोतिहारी में युवकों ने पकड़ा 15 फीट लंबा अजगर, देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़ बिहार में बाघ का कहर: 65 साल की बुजुर्ग महिला को जिंदा चबा गया बाघ, परिजनों को मिला सिर्फ पैर का हिस्सा BIHAR ELECTION : लालू यादव की चादरपोशी से गरमाई बिहार की सियासत, जदयू-भाजपा ने लगाया यह आरोप Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग से पहले उम्मीदवारों का एलान, JDU के बाद अब BJP ने भी इस सीट से कैंडिडेट की घोषणा की Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग से पहले उम्मीदवारों का एलान, JDU के बाद अब BJP ने भी इस सीट से कैंडिडेट की घोषणा की Teacher Vaccancy: शिक्षक बनने का सपना होगा पूरा ! 1180 पोस्ट पर आई वैकेंसी, बिना एग्जाम मिलेगा जॉब; जानिए तरीका MURDER IN LOVE AFFAIR : इश्क का खौफनाक अंजाम ! 6 दिन से लापता प्रेमी-प्रेमिका का 6 टुकड़ों में मिला शव, दोस्त भी हुआ गायब Life Style: डायबिटीज में कौन सी शुगर सही? जानें.. ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर और अन्य विकल्पों की सच्चाई

बिहार में 'नेशनल पेंशन' की तैयारी, कर्मचारी की मौत के बाद आश्रित को दिया जाएगा पुराना पेंशन

1st Bihar Published by: Updated Mon, 06 Jun 2022 10:52:22 AM IST

बिहार में 'नेशनल पेंशन' की तैयारी, कर्मचारी की मौत के बाद आश्रित को दिया जाएगा पुराना पेंशन

- फ़ोटो

PATNA: बिहार सरकार के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मृतक कर्मचारी के परिजनों को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दे सकती है। इसकी नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। जहां कमेटी अपनी रिपोर्ट जून के अंत में राज्य सरकार को सौपना होगा। वहीं, नए बदलाव को लेकर मृतक कर्मचारियों के परिवार वालों को आखिरी वेतन भुगतान की 50 फीसदी राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। 


हालांकि, इसका लाभ नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को पहले ही ऑपशन चुनना पड़ेगा। वैसे, भविष्य में एनपीएस के तहत आने वाले पुराने कर्मचारियों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि केंद्र ने नए और पुराने सभी कर्मियों को यह फायदा दिया है। केंद्र ने एनपीसी के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन देने के लिए पेंशन नियम में संशोधन किया गया है। 


दरअसल, कोरोना संक्रमण के कारण केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन में कई बदलाव किये थे। कर्मचारियों के मौत होने के बाद अब पेंशन पाने के लिए सात साल की न्यूनतम सर्विस की शर्त रखी गई है। पहले प्रावधान था कि पेंशन पाने के लिए किसी भी स्थिति में दस साल की सेवा जरूरी है। लेकिन, अब मौत होने पर पारिवारिक पेंशन के लिए सात साल की सेवा की शर्त रखी गई है। ऐसे में उनके परिजनों को आखिरी पेमेंट का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में इस आशय का आदेश भी जारी किया है।


कर्मचारी की मौत किसी कारण से हो जाती है तो उसके आश्रित को 7 साल का 50 फीसदी और महंगाई भत्ता बतौर पेंशन मिलेगी। 7 साल के बाद बेसिक का 30% और महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी की अगर किसी कर्मचारी की मौत के समय बेसिक 50 हजार है तो आश्रित को 25 हजार और महंगाई भत्ता 7 साल तक दिया जाएगा। सात साल के बाद बेसिक का 30 फीसदी यानी 15 हजार और महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में दिया जाएगा।