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1st Bihar Published by: Updated Wed, 10 Mar 2021 09:20:26 PM IST
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VAISHALI : मुजफ्फरपुर के बाद वैशाली में भी बलात्कार के एक आरोपी को उम्रकैद की सुनाई गई है. शिक्षक को छात्रा के साथ बालात्कार का दोषी पाया गया था. जिसके बाद बुधवार को कोर्ट ने सजा का एलान किया. पॉक्सो कोर्ट के अपेशल जज आशुतोष कुमार झा ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सजा का ऐलान किया.
मामला बिहार के वैशाली जिलेका है, जहां महनार थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा के साथ हुए बलात्कार के मामले में एक शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाया गई है. इससे पहले बीते दिन मांगलवार को भी भी कोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी. दोषी शिक्षक अभिषेक कुमार और उसके दोस्त रीतेश कुमार उर्फ बंटी ने ट्यूशन पढ़ने के दौरान छात्रा के साथ कई बार रेप किया था.
पॉक्सो मामलों के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की मां के बयान के आधार पर महनार थाने में साल 2019 के 8 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. ठीक 2 साल के बाद महिला दिवस पर ही इसका फैसला भी आया और दोष सिद्ध होने पर दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.