PATNA : बिहार में कोरोना महामारी का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है. इस बीमारी की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन के आदेश पर लगभग डेढ़ दर्जन जिलों में फिर से लॉकडाउन की घोषणा की गई है. कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती रफ़्तार को रोकने के लिए कई जिलों में वहां के प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. इनमें राजधानी पटना, आरा (भोजपुर), वैशाली, भागलपुर, सुपौल, नालंदा, पूर्णिया, दरभंगा, कैमूर (भभुआ), बक्सर, बेतिया (पश्चिमी चंपारण ), नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) जिला हैं.
बिहार के 19 जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है. अलग-अलग जिलों में अलग-अलग दिन से इसे लागू किया जायेगा. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक पटना में शुक्रवार से 16 जुलाई, नवादा में 10 से 12 जुलाई और कैमूर जिले में 10 जुलाई से 17 तक, बक्सर जिले में 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है. वैशाली जिले में 11 जुलाई से 16 जुलाई और नालंदा में 11 से 15 जुलाई तक लॉक डाउन की घोषणा की गई है.
कई जिलों में प्रशासन ने शनिवार से लॉकडाउन लागू किया है. इनमें वैशाली और नालंदा जिला शामिल है. उधर, पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में शुक्रवार और भोजपुर जिला मुख्यालय आरा शहर के मुख्य बाजार वाले इलाकों में 11 से लॉकडाउन रहेगा. खगड़िया और मोतिहारी में 10 से 14 जुलाई, मुंगेर में 10 से 16 जुलाई और कैमूर में 10 से 17 जुलाई तक लॉकडाउन लगेगा.
मुजफ्फरपुर जिले में 10 जुलाई से अगले आदेश तक हर शनिवार व रविवार को शहर के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इस जिले में अन्य दिनों में सुबह 10 बजे से पांच बजे शाम तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे. इन जिलों में लॉकडाउन के दौरान आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी होगा. दरभंगा में लॉकडाउन पर निर्णय 13 जुलाई के बाद होगा.
सुपौल जिले में जिला प्रशासन ने तीन दिनों के लिए शहर में लॉकडाउन की घोषणा की है. शुक्रवार सुबह 6 बजे से रविवार रात 8 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. मधेपुरा जिले में 10 से 16 जुलाई तक, खगड़िया जिले में 10 से 14 जुलाई तक, मुंगेर जिले में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. किशनगंज जिले में सात जुलाई से नौ जुलाई तक लागू लॉकडाउन को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. भागलपुर जिले में नौ जुलाई से 16 जुलाई की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है. पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में 10 से 16 जुलाई तक लॉक डाउन रहेगा. मोतिहारी जिले में 10 से 14 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. बेतिया जिले में 9 जुलाई से अगले आदेश तक लॉकडाउन लागू रहेगा.
यहां पढ़िए इन जिलों में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा -
राशन और दवा दुकानों, सरकारी कार्यालय, एटीएम, बैंक, दूध और पत्रकारों को छूट दी गई है. पेट्रोल पंप चालू रहेंगे और घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी होगी. ई-कॉमर्स के जरिये घर पर सामान मंगवा सकेंगे. डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने की इजाजत है. इन्हें अपने पास आईडी कार्ड रखना होगा. बेवजह बाहर निकले लोगों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा.
जिले की सीमा सील नहीं की जाएगी और न ही वाहनों के आवागमन के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत होगी. वाहनों की चेकिंग और मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए अभियान में तेजी लाई जाएगी. कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. कुछ आपात एवं आवश्यक सेवाओं और कार्यालयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है.
पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सेवा, कोषागार, पुलिस, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, बिजली, नगर निगम के सैनिटाइजेशन और आवश्यक सेवाएं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा जाएगा. प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के कार्यालय एवं कर्मचारी लॉकडाउन के दायरे में नहीं रखे गए हैं.