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बिहार : दो दारोगा को गिरफ्तार करने का आदेश, इस मामले में जारी किया गया वारंट

बिहार : दो दारोगा को गिरफ्तार करने का आदेश, इस मामले में जारी किया गया वारंट

BHAGALPUR : खबर बिहार के भागलपुर से निकल कर सामने आ रहा है। यहां तिलकामांझी थानाक्षेत्र के टीएनबी लॉ कालेज रोड निवासी दारोगा रंजीत ठाकुर और बरारी थानाक्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी दारोगा प्रेम प्रकाश साह पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। किशनगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने दोनों दारोगा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश जारी किया है।


दरअसल, तिलकामांझी थानाक्षेत्र के टीएनबी ला कालेज रोड निवासी दारोगा रंजीत ठाकुर और बरारी थानाक्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी दारोगा प्रेम प्रकाश साह पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। दोनों दारोगा की तैनाती किशनगंज जिला मुख्यालय में क्रमश 2016, 2017 में रही थी। किशनगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने दोनों दारोगा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश जारी किया है।


वहीं, न्यायाधीश के उक्त आदेश की कापी जिला मुख्यालय पहुंचने पर एसएसपी आनंद कुमार ने तिलकामांझी और बरारी थानाध्यक्ष को न्यायालय के आदेश के अनुपालन कराने को कहा है।किशनगंज के एडीजे की तरफ से जारी वारंट उत्पाद अधिनियम से संबंधित अहम केस में गवाही नहीं देने के कारण जारी की गई है।वारंट मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की तरफ से दोनों पदाधिकारियों के पते का सत्यापन करने पर यह जानकारी मिली है कि दोनों पुलिस पदाधिकारी सेवानिवृत हो चुके हैं।


उधर, व्यवहार न्यायालय के प्रथम एएसजे की अदालत ने बबरगंज थाने के रिजर्व गार्ड के सिपाही राकेश कुमार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। न्यायालय ने उक्त सिपाही को वर्ष 2013 के एक केस में बतौर गवाह उपस्थित हो अपनी गवाही नहीं दे सका है। मामले में कई बार समन नोटिस दिये जाने के बाद भी गवाही देने नहीं आने पर उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है।