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DARBHANGA : बिहार के दरभंगा जिले के शिक्षा विभाग के अपर सचिव सह निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी ने विभिन्न गंभीर आरोपों से संबंधित जांच प्रतिवेदन के आलोक में डीईओ समर बहादुर सिंह तथा एसएसए डीपीओ रवि कुमार को गुरुवार को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में डीईओ समर बहादुर सिंह एवं डीपीओ रवि कुमार का मुख्यालय पटना स्थित जन शिक्षा निदेशालय होगा।
वहीं, निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, जिसका भुगतान इनके निर्धारित मुख्यालय से किया जाएगा। जारी पत्र में कहा गया है कि निलंबित डीईओ समर बहादुर सिंह एवं डीपीओ रवि कुमार पर विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा। इसको लेकर जो लेटर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि दरभंगा प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सह आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में दोनों पदाधिकारी पर प्रथम दृष्टिया गंभीर आरोप प्रतीत होने की वजह से निलंबित किया गया है।
डीईओ समर बहादुर सिंह एवं डीपीओ श्री कुमार पर संयुक्त रूप से बेंच डेस्क, समरसेबल पंप, फैब्रिकेटेड भवन निर्माण, व्हीलचेयर का क्रय एवं भवन मरम्मती में बड़े पैमाने पर अवैध उगाही किए जाने का आरोप है। इसके अलावा बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा टीआरई वन एवं टू की काउंसलिंग में भ्रष्टाचार करने, अवैध उगाही के लिए एमएल एकेडमी में समानांतर जिला शिक्षा कार्यालय संचालित किए जाने तथा परीक्षा शाखा इसी परिसर में संचालित कराए जाने के कारण विद्यालय में पठन-पाठन बाधित रहने से संबंधित गंभीर आरोप हैं।
इधर, आरोप की जांच को लेकर शिक्षा विभाग के मुख्यालय ने आरडीडीइ सह आयुक्त के सचिव के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में डीईओ एवं डीपीओ पर यह कार्रवाई हुई है।