RANCHI: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार किया। अब 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए. अमानुल्ला की बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उनकी जमानत याचिका पर अब 25 सितंबर को सुनवाई होगी। फिलहाल निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को अभी जेल में ही रहना होगा।
बता दें कि पूजा सिंघल को 11 मई को मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 25 मई को पूजा सिंघल को पूछताछ के बाद जेल भेजा गया था। 3 जनवरी को वो अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकली थीं। एक महीने बाद 4 फरवरी को वो फिर जेल चली गयी।
गौरतलब है कि खूंटी में उपायुक्त रहते पूजा सिंघल पर मनरेगा योजना में घोटाला करने का आरोप लगा। इस मामले की जांच जारी है। ईडी ने जब छापेमारी की तब पूजा सिंघल के सहयोगी सीए सुमन कुमार के पास से कुल 19 करोड़ बरामद हुआ था। जिसके बाद पूजा सिंघल से ईडी ने पूछताछ की थी। 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी आरोपित हैं।