बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधायिकी का अंत, कोर्ट से सजा मिलने के बाद छिन गई सदस्यता

बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधायिकी का अंत, कोर्ट से सजा मिलने के बाद छिन गई सदस्यता

PATNA : मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है. अनंत सिंह के घर से एके 47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद विधानसभा ने गुरुवार को उनकी विधायकी समाप्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी. इसके साथ ही मोकामा से पांच बार लगातार जीतने के बाद अब उनकी माननीय की कुर्सी छीन गई है.


विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने 14 जून को ही उन्हें दोषी करार दिया था. पुलिस ने साल 2015 में अनंत सिंह के सरकारी आवास से 6 मैग्जीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया था. इसी मामले में विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया था. जिसके बाद विधानसभा से अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसमें में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8 और संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत अनंत सिंह को कनविक्शन की तिथि 21 जून के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित किया जाता है. 


अनंत सिंह की विधायकी जाने से राष्ट्रीय जनता दल को भी झटका लगा है. अब आरजेडी की विधायकों की संख्या 79 हो गई है. 15 दिन पहले ही एआईएमआईएम के 4 विधायकों को राजद मे शामिल हो जाने से राजद विधायकों की संख्या 76 से 80 हुई थी. लेकिन सजायाफ्ता अनंत सिंह की सदस्यता जाते ही एक पखवारे में ही विधानसभा में राजद की संख्या कम हो गई है. हालांकि अब भी विधायकों की संख्या के लिहाज से राजद सबसे बड़ी पार्टी है.