ARRAH: बैग कारोबारी की हत्या मामले में आरा कोर्ट ने कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। एडीजे-1 की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सजा की बिंदु पर 24 मार्च को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि घटना नवम्बर 2018 की जब दिनदहाड़े बैग व्यवसायी की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में आज आरा कोर्ट ने खुर्शीद कुरैशी सहित 10 आरोपियों को दोषी करार दिया।