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1st Bihar Published by: Updated Thu, 31 Mar 2022 07:26:06 AM IST
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PATNA : बिहार में शराबबंदी के बीच शराब का अवैध कारोबार करने वाले छोटे प्यादे तो पकड़े जा रहे हैं लेकिन बड़े माफियाओं के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। राज्य के बड़े शराब तस्करों के ऊपर कार्रवाई नहीं होने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। पटना हाईकोर्ट ने लगभग महीने भर पहले बड़े तस्करों के ऊपर कार्रवाई का निर्देश दिया था लेकिन इस मामले में कोई पहल नहीं होता देख हाईकोर्ट ने अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के संयुक्त सचिव को तलब किया है। सोमवार को ईडी के संयुक्त सचिव को पटना हाईकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।
पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि शराब सिंडिकेट के खिलाफ केस दर्ज कर ईडी आगे की कार्रवाई करे लेकिन कई माह गुजर जाने के बावजूद ईडी ने ना तो केस दर्ज किया और ना ही कोई एक्शन हुआ। कोर्ट का कहना है था कि जब उसके निर्देश पर केस दर्ज करने में देरी हो रही है तो अन्य केस के बारे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता ने कोर्ट में जानकारी दी कि केस दर्ज करने के लिए आईडी को भेजा गया है लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के कारण मामला दर्ज नहीं हो सका है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए ईडी के संयुक्त सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया और स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने शराब माफिया के बड़े सिंडिकेट पर कानूनी कार्रवाई नहीं करने और छोटे धंधेबाजों को पकड़े जाने पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सिंडिकेट के बड़े माफियाओं के ऊपर एक्शन लिया जाए। इस मामले में पटना हाईकोर्ट पहले ही ईडी को हलफनामा दायर करने का आदेश दे चुका है।