PATNA: मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में मानहानि को लेकर परिवाद दायर किया है. तेजस्वी पर बयान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि दोषी पाए जाने पर इसके तहत दो साल की सजा का प्रावधान है.
अशोक चौधरी के वकील ने कहा कि माफी मांगने और फेसबुक और ट्विटर से तेजस्वी यादव को वीडियो डिलिट करने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस के बाद भी डिलिट नहीं किया. जो वीडियो शेयर किया था वह एडिटेड था. उसमें यह दिखाया जा रहा था कि अशोक चौधरी गाली दे रहे है. लेकिन ऐसा नहीं था. जिसके बाद मानहानि का क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है. अगर कोर्ट ने ट्रायल चलाया और दोषी साबित हुए तो दो साल की सजा उनको हो सकती है.
15 जून को भेजा था नोटिस
15 जून को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा था. अशोक चौधरी ने कहा था कि तेजस्वी यादव माफी मांगे नहीं तो वे कानूनी कार्रवाई को बाध्य होंगे. अशोक चौधरी ने ट्वीट करते किया था कि समाज और मेरी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से नेता प्रतिपक्ष ने जो हरकत की है, मैं उसके जवाब में लीगल नोटिस भेज रहा हूं. नेता प्रतिपक्ष जनता से या तो माफी मांगे अन्यथा हम कानूनी रूख अख़्तियार करने को बाधित होंगे.