4812 अनट्रेंड पारा शिक्षकों को हटाने वाले आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

1st Bihar Published by: Updated Dec 20, 2019, 3:28:26 PM

4812 अनट्रेंड पारा शिक्षकों को हटाने वाले आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

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RANCHI: अनट्रेंड 4812 पारा शिक्षकों को हटाने वाले झारखंड सरकार के आदेश पर रांची हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी है. यही नहीं कोर्ट ने झारखंड सरकार से इसको लेकर चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है. 

याचिका पर हुई सुनवाई

सरकार के आदेश के खिलाफ अनट्रेंड शिक्षकों की और से समीर देव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर आज सुनवाई करने के दौरान जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया. 

मिलना चाहिए मौका

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्र ने 31 मार्च तक प्रशिक्षण लेने को कहा था. इस पर पारा शिक्षकों की ओर से याचिका दायर करने वाले ने कहा कि हमें भी मौका मिलना चाहिए. परीक्षा दी है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है. ऐसे में हटाने का यह तुगलकी आदेश है. इस पर राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र की और से इंटर में 50 फीसदी से कम अंक लाने वाले को इंप्रूवमेंट परीक्षा देकर 50 प्रतिशत से अधिक लगाना था. लेकिन यह शिक्षक असफल रहे. हटाने पर रोक लगाने के आदेश के बाद अनट्रेंड पारा शिक्षकों ने राहत की सांस ली हैं. अनट्रेंड पारा शिक्षकों के संघ ने कहा कि जो शिक्षक 17 साल से पढ़ा रहे हैं उनको हटाने का सरकार का आदेश व्यवहारिक नहीं हैं. कोर्ट का आदेश शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने वाला है.  बता दें कि पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर झारखंड में कई प्रदर्शन भी करते रहते हैं. लेकिन उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है.