ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, घरेलू कलह में वारदात को दिया अंजाम Bihar News: बिहार के इस जिले को मिली दो नई सड़कों की सौगात, सरकार ने दी 44 करोड़ की मंजूरी अजब प्रेम की गजब कहानी: सास-दामाद के बाद अब समधी और समधन की लव स्टोरी, घर छोड़ दोनों हुए फरार Innovative farming: 8 लाख की नौकरी छोड़ गांव लौटा युवक...अब खेती से कमा रहा है दोगुनी कमाई! जानिए कैसे? Bihar News: जमुई में नो एंट्री टाइम में बदलाव से जनता को बड़ी राहत, एसपी के निर्देश पर प्रभावी हुआ नया नियम Arvind Kejriwal Daughter Wedding: पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता शादी के बंधन में बंधीं, संभव जैन के साथ लिए सात फेरे Goal Institute: गोल इंस्टीट्यूट में विशेष सेमिनार का आयोजन, नीट 2025 के लिए छात्रों को मिला महत्वपूर्ण मार्गदर्शन Bihar Politics: सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में मचे घमासान पर BJP की पैनी नजर, क्या बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय? Bihar News: मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व VC के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए.. क्या है मामला? Bihar News :बिहार को मिली ऐतिहासिक सौगात, गंगा नदी पर बना पहला छह लेन पुल अब पूरी तरह तैयार, जल्द होगा उद्घाटन!

4812 अनट्रेंड पारा शिक्षकों को हटाने वाले आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

4812 अनट्रेंड पारा शिक्षकों को हटाने वाले आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

20-Dec-2019 03:28 PM

RANCHI: अनट्रेंड 4812 पारा शिक्षकों को हटाने वाले झारखंड सरकार के आदेश पर रांची हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी है. यही नहीं कोर्ट ने झारखंड सरकार से इसको लेकर चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है. 

याचिका पर हुई सुनवाई

सरकार के आदेश के खिलाफ अनट्रेंड शिक्षकों की और से समीर देव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर आज सुनवाई करने के दौरान जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया. 

मिलना चाहिए मौका

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्र ने 31 मार्च तक प्रशिक्षण लेने को कहा था. इस पर पारा शिक्षकों की ओर से याचिका दायर करने वाले ने कहा कि हमें भी मौका मिलना चाहिए. परीक्षा दी है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है. ऐसे में हटाने का यह तुगलकी आदेश है. इस पर राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र की और से इंटर में 50 फीसदी से कम अंक लाने वाले को इंप्रूवमेंट परीक्षा देकर 50 प्रतिशत से अधिक लगाना था. लेकिन यह शिक्षक असफल रहे. हटाने पर रोक लगाने के आदेश के बाद अनट्रेंड पारा शिक्षकों ने राहत की सांस ली हैं. अनट्रेंड पारा शिक्षकों के संघ ने कहा कि जो शिक्षक 17 साल से पढ़ा रहे हैं उनको हटाने का सरकार का आदेश व्यवहारिक नहीं हैं. कोर्ट का आदेश शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने वाला है.  बता दें कि पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर झारखंड में कई प्रदर्शन भी करते रहते हैं. लेकिन उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है.