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100 करोड़ की वसूली वाला गृह मंत्री गिरफ्तार: ईडी ने देर रात अनिल देशमुख को अरेस्ट किया, आऱोपों के बाद देना पड़ा था इस्तीफा

1st Bihar Published by: Updated Tue, 02 Nov 2021 06:17:30 AM IST

100 करोड़ की वसूली वाला गृह मंत्री गिरफ्तार: ईडी ने देर रात अनिल देशमुख को अरेस्ट किया, आऱोपों के बाद देना पड़ा था इस्तीफा

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DESK : पुलिसवालों के जरिये मुंबई से 100 करोड़ की वसूली कराने के आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पूरे दिन अनिल देशमुख से पूछताछ की थी. पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी से बचने के लिए अनिल देशमुख लगातार कोर्ट में याचिका लगा रहे थे लेकिन आखिरकार उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. 


ईडी सूत्रों ने बताया कि मुंबई में देर रात तक चली पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया. इससे पहले ईडी ने अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में तलब किया था. देशमुख  अपने वकीलों के साथ सोमवार की सुबह करीब पौने बारह बजे दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट इलाके में स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे थे. पूरे दिन उनसे पूछताछ हुई. ईडी ने उन पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी लेकिन देशमुख सफाई नहीं दे पाये. लिहाजा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर मुंबई से 100 करोड़ की वसूली के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था. इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी. ईडी ने भी अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. ईडी ने बताया था कि 100 करोड़ रूपये की वसूली के आरोप में अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिये जाने के बाद अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. 


काम नहीं आय़ा कानूनी दांव पेंच

गिरफ्तारी से बचने के लिए अनिल देशमुख ने लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ईडी उनसे पूछताछ के लिए लगातार नोटिस भेज रही थी. लेकिन देशमुख कोर्ट चले गये औऱ कोर्ट से पूछताछ पर रोक लगाने की मांग की. ईडी द्वारा पांच बार समन जारी किये जाने के बावजूद देशमुख पेश नहीं हुए थे. लेकिन बंबई उच्च न्यायालय के पिछले सप्ताह ही देशमुख की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ईडी के सम्मनों को रद्द करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद देशमुख को ईडी के समक्ष पेश होना पड़ा.